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UP में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर खैर नहीं! लाइसेंस रद्द, रजिस्ट्रेशन कैंसिल और भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में इसी महीने की 10 तारीख से चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत, यदि कोई वाहन मालिक एक महीने के भीतर चालान जमा नहीं करता है, तो उसे चालान की रकम का 5-10 प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा. यदि दो से तीन नोटिस के बाद भी चालान जमा नहीं होता है, तो वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है. लंबित चालान वाले वाहन मालिकों को व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए सीधे उनके मोबाइल पर चालान भेजे जा रहे हैं. पहले चरण में जनवरी 2024 से इस साल जुलाई तक के चालान भेजे जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण में ट्रैफिक विभाग 2022 और 2023 के लंबित चालान की जानकारी गाड़ी मालिकों को भेजेगा. गाजियाबाद में भी ट्रैफिक नियमों पर सख्ती बढ़ाई गई है और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी है. इसका उद्देश्य ट्रैफिक में अनुशासन लाना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना है. "ट्रैफिक में अनुशासन न होने के कारण गाड़ियों के अक्सीडेंट हो रहे हैं. आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों में अनुशासन आएगा और लोग हेलमेट पहनेंगे, जिससे अक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आएगी और मृत्यु दर घटेगी" उम्मीद है कि इस सख्ती से सड़कें सुरक्षित होंगी.