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Disabled People Financial Aid: अगर आप है दिव्यांग और चाहते हैं दिल्ली सरकार की आर्थिक मदद, तो जरूर नोट कर लें ये बात

दिल्ली सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है. लेकिन सरकार यह मदद सभी दिव्यांगो को नहीं देगी. इसके लिए कई दस्तावेजों की जरूरत है.

देश की राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंदों के लिए अलग-अलग योजनाए चलाती रहती हैं. इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले दिव्यांग नागरिकों और उनके परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की है. भाजपा की दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा की है.

हर महीने मिलेगा 6000 रुपये का भत्ता
योजना के तहत दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिवार के सदस्य या नियुक्त व्यक्ति को सरकार हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

आर्थिक और सामाजिक सहयोग
सरकार का कहना है कि दिव्यांग नागरिक और उनके परिवार अक्सर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं. इस योजना से उन्हें आर्थिक मदद के साथ-साथ सम्मान और सुरक्षा भी मिलेगी.

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किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग नागरिकों को दिया जाएगा जिन्हें हाई सपोर्ट नीड्स कैटेगरी में रखा गया है. इसके लिए जिला स्तर पर बने असेसमेंट बोर्ड से प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा.

  • लाभ पाने के लिए मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
  • प्रमाण पत्र में कम से कम 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता दर्ज होनी चाहिए.
  • ऐसे दिव्यांग नागरिकों की देखभाल करने वाले परिजन या नियुक्त व्यक्ति को ही यह राशि दी जाएगी.

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना से बाहर रहेंगे.

  • जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है.
  • जो नागरिक पिछले 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं.
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है.
  • जिनके पास हाई सपोर्ट नीड्स कैटेगरी का प्रमाण पत्र नहीं है.