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Diwali 2025: दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों का बोलबाला, कब कर सकते हैं इस्तेमाल? जानें

सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से दस बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक दिवाली के दो दिन पहले यानी 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक और दिवाली के दिन केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Green Crackers Green Crackers

दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों का बोलबाला होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों से अलग हट कर इस दिवाली पर सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से दस बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर पाबंदी लगाने के आदेश के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी और पटाखे जलाकर दिल्ली एनसीआर की हवा खराब की.

कब कर सकते हैं ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल-
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक दिवाली के दो दिन पहले यानी 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक और दिवाली के दिन केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. दक्षिण भारतीय लोग सुबह ब्राह्म मुहूर्त में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं. 

कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर चिंता जताई-
कोर्ट ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल के सुझाव सुने और कोर्ट ने पर्यावरण की चिंता भी जताई. पटाखों की तस्करी का भी जिक्र किया. अर्जुन गोपाल की याचिका पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट निर्णय का भी हवाला दिया. चीफ जस्टिस बी आर गवई की कोर्ट ने न्याय मित्र द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं पर भी संज्ञान लिया. कोर्ट ने कहा कि पटाखों के कारण आबादी को गंभीर नुकसान होता है. लिहाजा चिंताओं को संतुलित करना चाहिए. 

हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं. यूपी और राजस्थान ने भी इसी तरह की याचिका दायर की है.

6 सालों में ग्रीन पटाखों में सुधार हुआ है- कोर्ट
2018 के बाद प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एक्यूआई में अंतर का सवाल- केवल कोविड लॉकडाउन के दौरान था, काफी अंतर दिखा. ऐसे में आम व्यक्तियों, उद्योग के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है.

कोर्ट ने कहा कि जिस समय अर्जुन गोपाल का फैसला आया था, उस समय ग्रीन पटाखे पेश किए गए थे. पिछले 6 वर्षों में ग्रीन पटाखों में सुधार हुआ है. 2024 में जीएनसीटीडी ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था.

अब स्थिति अलग है क्योंकि दिल्ली और केंद्र सरकार प्रतिबंध में ढील देने का प्रस्ताव कर रही है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी गश्त दल गठित करेंगे, जो इस बात पर नज़र रखेंगे कि केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे बेचे जाएँ. नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए नोटिस दिया जाए.

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