Indian Railway
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ट्रेन में सफर करते समय सीट को लेकर कई यात्रियों के मन में सवाल रहता है कि क्या TTE किसी खाली सीट को दूसरे यात्री को दे सकता है? साथ ही क्या कोई यात्री अपनी कन्फर्म सीट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या दे सकता है? भारतीय रेलवे में इन मामलों को लेकर साफ नियम हैं. इन्हें जानना हर ट्रेन यात्री के लिए जरूरी है.
अगर रिजर्व कोच में कोई सीट खाली रह जाती है, तो TTE रेलवे के नियमों के अनुसार उसे दूसरे यात्री को दे सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी यात्री के पास जनरल टिकट है और रिजर्व कोच में सीट खाली है, तो TTE नियम के तहत उसे सीट दे सकता है. इसके लिए यात्री को तय किराया या किराये का अंतर देना पड़ सकता है.
इसका मतलब यह है कि यात्री अपनी मर्जी से खाली सीट पर जाकर नहीं बैठ सकता. अगर आपको ट्रेन में खाली बर्थ दिखाई देती है, तो पहले TTE से बात करें. TTE की अनुमति और सीट मिलने के बाद ही वहां बैठना सही रहेगा.
कई लोग सोचते हैं कि अगर वे ट्रेन में नहीं जा रहे हैं तो अपनी कन्फर्म टिकट किसी दोस्त या रिश्तेदार को दे सकते हैं. लेकिन रिजर्व टिकट को अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को देना या बेचना रेलवे के नियमों के खिलाफ हो सकता है. ऐसी स्थिति में यात्री पर कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है.
परिवार या दोस्तों के साथ सफर करते समय कई बार लोग एक-दूसरे के पास बैठने के लिए सीट बदल लेते हैं. लेकिन किसी दूसरी रिजर्व सीट पर बिना अनुमति बैठना परेशानी खड़ी कर सकता है. अगर आपको सीट बदलनी है या किसी खाली बर्थ की जरूरत है, तो TTE से संपर्क करना सबसे सही तरीका है.
अगर आपका टिकट RAC या वेटिंग में है, तो ट्रेन में खाली सीट होने पर TTE से संपर्क किया जा सकता है. रेलवे के डिजिटल फीचर से खाली सीट की जानकारी भी देखी जा सकती है. हालांकि, केवल खाली सीट दिखाई देने से उस पर बैठने का अधिकार नहीं मिल जाता. सीट पाने के लिए TTE की अनुमति जरूरी है.
इसलिए ट्रेन में सफर करते समय अपनी सीट से जुड़े नियमों का पालन करें. बिना अनुमति किसी दूसरी सीट पर बैठने या टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को देने से बचें. इससे जुर्माने और बेवजह की परेशानी से बचा जा सकता है.