
इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भाग-दौड़ कर पैसा कमाता है, घर-मकान खरीदता है, परिवार के लिए सेविंग करता है, लेकिन क्या हो अगर अचानक उसकी मौत हो जाए तो. अगर भारत की नज़र की देखें तो उसका सबकुछ उसके परिवार को मिल जाएगा. लेकिन अगर मामला संयुक्त अरब अमीरात का है, तो पेंच फस जाएगा. दरअसल यहां मौत के बाद संपत्ति के पास ओवर होने को लेकर मामला ही अलग है. अगर आपने जमीन-जायदाद परिवार के लिए जोड़ी है तो जरूरी है कि आप एक पंजीकृत वसीयत तैयार करवा लें, नहीं तो यहां चलने वाला शरिया आपकी संपत्ति को अपके इरादों से छीन लेगा.
क्या मानता है संयुक्त अरब अमीरात का कानून
संयुक्त अरब अमीरात का कानून कहता है कि अगर कोई भी यहां का नागरिक यह सोचता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके बीवी-बच्चों को मिलेगी, तो वह गलत सोचता है. दरअसल अगर उसने पंजीकृत वसीयत तैयार नहीं करवाई है, तो यहां का कानून खुद ही उसकी संपत्ति को शरिया कानून के हिसाब से बांट देगा. ऐसा करने से उसे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि यहां की पॉलिसी ही यही है.
शादीशुदा के लिए
इसके अलावा कुछ मामलों में संपत्ति रिश्तेदारों में बंट सकती है. जिसके बाद पार्टनर को संपत्ति का 1/8 हिस्सा ही मिलता है. वहीं अगर शादीशुदा नहीं है तो आपकी संपत्ति आपके दूर के रिश्तेदारों को मिल सकती है. जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा.
कैसे बचे शरिया से
अगर आप चाहते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की जगह, आपके मूल देश का कानून लागू हो, तो इसके लिए आपको संयुक्त अरब अमीरात का ही वकील चुनना पड़ेगा. जो आपका केस लड़े. इस कानूनी जंग में काफी समय और पैसा खर्च होता है. साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अदालत का फैसला आपके हक में ही आए.
क्या होता है बैंक राशि का
अगर कोई बैंक का खाता है, फिर चाहे वह ज्वाइंट ही क्यों न हो, मृत्यु के मामले में उसको फ्रीज कर दिया जाता है. यानी उस खाते से कोई लेन-देन संभव नहीं होगा. खाता तब तक फ्रीज रहेगा जब तक अदालत मृतक के उत्ताधिकारियों के नाम सामने न रख दें. ऐसे खाते कई साल तक फ्रीज़ रह सकते हैं, जिसके कारण परिवार महीनों और सालों तक उस खाते में पड़े पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते.
क्या फायदा है पंजीकृत वसीयत का
कहां से बनेगी पंजीकृत वसीयत
संयुक्त अरब अमीरात में पंजीकृत वसीयत बनवाने के लिए दो अथॉरिटी है. पहली डीआईएफसी विल सर्विस, जो गैर-मुसलिमों के लिए है. दूसरी, अबू धाबी जुडीशियल डिपार्टमेंट, जो गैर-यूएई नागरिकों के लिए है.