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भारत ने आज से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हटाए क्वारंटाइन नियम, जारी की नई गाइडलाइन

भारत ने अन्य राज्यों से देश आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों को हटाने का फैसला किया है. आज से पूरी तरह से टीकाकरण किए हुए विदेशी यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. यह उन देशों सहित सभी देशों के यात्रियों पर लागू होता है, जिनके साथ भारत ने कोविड -19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति की व्यवस्था भी की है.

 India to lift quarantine requirement for international travellers India to lift quarantine requirement for international travellers
हाइलाइट्स
  • लापरवाही बर्दाशत नहीं - मंत्रालय

  • नए SOPs अगले आदेश तक रहेंगे जारी

  • 72 घंटे पहले की आरटी- पीसीआर रिपोर्ट जरूरी

भारत ने अन्य राज्यों से देश आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों को हटाने का फैसला किया है. आज से पूरी तरह से टीकाकरण किए हुए विदेशी यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. ये अनुमति उन्हीं देशों से आने वाले यात्रियों को होगी, जहां WHO द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और जिन्होंने भारत के टीकों को मान्यता दी है. इन यात्रियों को अब बिना क्वारंटाइन और टेस्टिंग के एयरपोर्ट से जाने की अनुमति होगी. हालांकि, इन लोगों को कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव दिखानी होगी.

लापरवाही बर्दाशत नहीं - मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए जो दिशानिर्देश इस साल 17 फरवरी या उसके बाद जारी किए गए थे उन सभी को हटाया जाता है. मंत्रालय ने कहा,“कोविड -19 महामारी के वैश्विक रूट में कुछ क्षेत्रीय बदलावों के साथ गिरावट जरूर आई है. मगर वायरस की लगातार बदलती प्रकृति और SARS-CoV-2 वेरिएंट के विकास पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है.”मंत्रालय ने आगे कहा कि 17 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जारी दिशा निर्देश को जोखिम देखते हुए जारी किया गया था. चूंकि अब देश में टीकाकरण की गति बढ़ गई है और महामारी भी कुछ सुस्त पड़ गई है इसलिए इन गाइडलाइंस पर दोबारा से विचार किया जा रहा है. 

नये SOPs के अनुसार:

1. यदि किसी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से हुआ है, तो यात्रियों को इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा. यात्रियों को आगमन स्थान पर पहुंचकर अपना सैंपल देना होगा, जिसके बाद उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. यात्री को घर पहुंचकर सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा और आंठवे दिन भारत में आगमन के बाद फिर से परीक्षण कराना होगा. अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो अगले सात दिनों के लिए खुद की निगरानी में रहना होगा.

2. नए दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के साथ-साथ एयरलाइनों और प्रवेश बिंदु (हवाई अड्डे, बंदरगाह और भूमि सीमा) जहां ज्यादा खतरा है द्वारा भी पालन किए जाएंगे.

3. यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सोमवार से अगले आदेश तक वैध रहेगी. मंत्रालय ने कहा कि जोखिम आकलन के आधार पर इस दस्तावेज की समय-समय पर समीक्षा होती रहेगी.

4. दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा की योजना बनाते समय सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र के साथ निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा. परीक्षण यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले का ही होना चाहिए.

5. सभी यात्रियों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा जारी करनी होगी, जिसे नकली या गलत पाए जाने पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है. 

6. दिशानिर्देशों के अनुसार,"जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी. उन्हें आगमन के बाद 14 दिनों के लिए खुद को मॉनिटर करना होगा. यह उन देशों सहित सभी देशों के यात्रियों पर लागू होता है, जिन्होंने डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित कोविड -19 टीकों का इस्तेमाल किया है.

7. गाइडलाइन्स के मुताबिक, जो यात्री होम क्वारंटाइन या निगरानी में हैं उनमें अगर कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं या टेस्ट करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें तुरंत आइसोलेट होना होगा या अपने निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को इसकी रिपोर्ट देनी होगी. साथ ही उन्हें राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) या राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा.