Advance Tax First Installment Deadline: करदाताओं यानी टैक्सपेयर्स के लिए साल 2026 का जून महीना वित्तीय रूप से बेहद खास है. यदि किसी टैक्सपेयर की सालाना टैक्स देनदारी एक तय सीमा से अधिक बनती है तो उनके लिए एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन को याद रखना बेहद जरूरी है.
आपको मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक जिन टैक्सपेयर की सालाना अनुमानित टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए या उससे अधिक है तो इसका समय पर भुगतान कर देना चाहिए. एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं करने या कम जमा करने पर भारी ब्याज चुकना पड़ सकता है.
क्या है एडवांस टैक्स
आसान शब्दों में कहें तो एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स (Income Tax) का अग्रिम (पहले से) भुगतान है. एडवांस टैक्स को साल के अंत में एकसाथ चुकाने की बजाय वित्तीय वर्ष के दौरान ही चार किस्तों में चुकाया जाता है.इस के चलते एडवांस टैक्स को कमाओ और कर चुकाओ योजना भी कहा जाता है.
किनको भरना होता है एडवांस टैक्स
अधिकांश लोग सोचते हैं कि एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है. एडवांस टैक्स कारोबारी, नौकरी करने वाले और फ्रीलांसर्स को भी भरना जरूरी होता है. यदि आपकी सैलरी के अलावा कई अन्य स्रोतों जैसे बैंक एफडी से मिलने वाला ब्याज, मकान या दुकान का किराया, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन, डिविडेंड से होने वाली आय, फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी से कमाई होती है और कुल टैक्स 10000 रुपए को पार करता है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा.
एडवांस टैक्स की किस्तें और महत्वपूर्ण डेट
1. सरकार ने एडवांस टैक्स को जमा करने के लिए पूरे साल को चार हिस्सों या कहें किस्तों में बांटा है.
2. पहली किस्त (15 जून 2026): कुल अनुमानित टैक्स का 15% हिस्सा जमा करना जरूरी.
3. दूसरी किस्त (15 सितंबर): कुल टैक्स का 45% हिस्सा जमा करना अनिवार्य.
4. तीसरी किस्त (15 दिसंबर): कुल टैक्स का 75% हिस्सा जमा करना जरूरी.
5. चौथी किस्त (15 मार्च): कुल टैक्स का शत-प्रतिशत भुगतान करना जरूरी.
एडवांस टैक्स समय पर नहीं जमा करने पर क्या होगा
यदि कोई एडवांस टैक्स की भरने की आखिर तारीख 15 जून से चूक जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्ती करता है. आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत बकाया टैक्स राशि पर एक प्रतिशत प्रति महीने की दर से अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है.
ऐसे ऑनलाइन एडवांस टैक्स कर सकते हैं जमा
1. आपको एडवांस टैक्स जमा करने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप एडवांस टैक्स भर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया.
2. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं.
3. इसके बाद होमपेज पर क्विक लिंक्स के तहत ‘e-Pay Tax’ सेक्शन पर क्लिक करें.
4. फिर अपना पैन नंबर दर्ज करें और उसे मोबाइल ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें.
5. अब सही असेसमेंट ईयर और टैक्स टाइप में ‘Advance Tax’ को चुनें.
6. फिर चालान (Challan 280) फॉर्म में मांगी गई अपनी टैक्स राशि और अन्य जरूरी वित्तीय जानकारी भरें.
7. इतना करने के बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट पूरा करें.