Tax Free Income: नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसी खास आय यानी इनकम को पूरी तरह से टैक्स-फ्री रखा गया है. आज हम आपको बता रहे हैं आपकी किन 11 कमाई पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगता है. आपको मालूम हो कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए सालान तक की कमाई इनकम टैक्स फ्री है. नई टैक्स रिजीम में सैलरिड पर्सन को 75000 रुपए की स्टेंर्डड डिडक्शन भी मिलता है. ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कर नहीं लगता है.
किन-किन कमाई पर नहीं लगता है टैक्स
1. खेती से कमाई: यदि खेती करते हैं तो आपकी इस कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है. आप चाहें फसल उगाएं, फसल बेचें या अपनी जमीन किराए पर दें यह सारी आमदनी पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर है.
2. पीपीएफ और मैच्योरिटी: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में 5 साल की लगातार नौकरी के बाद निकाला गया पीएफ का पैसा टैक्स-फ्री होता है. PPF पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है. अभी पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिल रहा है. पीपीएफ में आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है. आप चाहे पुरानी टैक्स व्यवस्था में हों या नई यदि आपने ईपीएफ में 5 साल से ज्यादा समय तक निवेश किया है तो ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
3. ग्रेच्युटी: एक ही कंपनी में लगातार पांच साल या उससे ज्यादा समय तक काम करने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम टैक्स-फ्री होती है. सरकारी कर्मचारी के लिए यह रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री है. प्राइवेट कर्मचारियों को अब 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता.
4. लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी: यदि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी (लाइफ इंश्योरेंस)मैच्योर होती है या पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है और नॉमिनी को पैसा मिलता है तो वह रकम टैक्स-फ्री होती है. बस शर्त है कि पॉलिसी लेते समय आपने जो प्रीमियम भरा है, वह बीमा राशि के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए
5. सुकन्या समृद्धि योजना: सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को बेटियों के लिए शुरू किया है. यह टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी योजना है. इसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है. इस योजना में जमा की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा सब कुछ टैक्स-फ्री होता है.
6. स्कॉलरशिप और अवॉर्ड्स: पढ़ाई के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा सरकार की ओर से दिए जाने वाले नागरिक सम्मान जैसे पद्म पुरस्कार आदि के साथ मिलने वाली राशि पर भी टैक्स नहीं लगता है.
7. रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार: शादी, जन्मदिन या अन्य मौकों पर करीबी रिश्तेदारों से मिले उपहारों पर टैक्स नहीं लगता है. माता-पिता, पति या पत्नी, भाई-बहन आदि रिश्तेदारों से मिला उपहार करमुक्त होता है. यदि किसी गैर-रिश्तेदार से एक साल में 50000 रुपए से अधिक का उपहार मिलता है तो वह कर योग्य होता है.
8. विरासत में मिली संपत्ति: वसीयत या उत्तराधिकार में मिली संपत्ति टैक्स फ्री होती है. हालांकि उस संपत्ति से भविष्य में होने वाली इनकम कर योग्य हो सकती है. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की आय में से परिवार के सदस्यों को मिलने वाला हिस्सा टैक्स-फ्री होता है.
9. टैक्स-फ्री सरकारी बॉन्ड्स: सरकार या सरकार समर्थित संस्थाओं की ओर जारी किए गए बॉन्ड के ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता.
10. पार्टनरशिप फर्म से मिला मुनाफा: यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो फर्म के मुनाफे में आपका हिस्सा टैक्स-फ्री होता है. आपको मालूम हो कि फर्म अपने मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स पहले ही भर चुकी होती है.
11. VRS की रकम: यदि आप रिटायरमेंट की उम्र से पहले वीआरएस (VRS) लेते हैं तो मिलने वाली राशि में से 5 लाख रुपए तक की रकम टैक्स-फ्री होती है.
पार्ट-टाइम कमाई पर क्या है नियम
आपको मालूम हो कि नौकरी के साथ पार्ट-टाइम कमाई से होने वाली इनकम को लेकर इनकम टैक्स के नियम अलग हैं. यदि आप नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, यूट्यूब/कंटेंट, ऑनलाइन बिजनेस या पार्ट-टाइम जॉब से अतिरिक्त कमाई करते हैं तो सैलरी और साइड इनकम को जोड़कर टैक्सेबल इनकम तय होती है.