Income Tax Return: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR भरने के बाद भूल गए यह एक काम तो नहीं मिलेगा रिफंड, अटक जाएगा पैसा, आयकर विभाग से नोटिस भी आएगा

E-Verification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अधिकतर टैक्सपेयर्स बस इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद समझ लेते हैं कि पूरा प्रोसेस हो गया लेकिन इसके बाद एक जरूरी स्टेप बाकी होता है, जिसको पूरा नहीं करने पर रिफंड प्रोसेस नहीं होता है. ITR भरने के बाद उसे ई-वेरीफाई कराना बेहद जरूरी है. रिटर्न ई-वेरिफिकेशन नहीं करने पर आपके बैंक खाते में रुपया तो नहीं आएगा लेकिन आयकर विभाग से नोटिस जरूर आ जाएगा.

ITR E-Verification
मिथिलेश कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 28 मई 2026,
  • अपडेटेड 10:50 AM IST

वित्त वर्ष 2025-26 में कमाई गई इनकम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी ITR भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यदि किसी टैक्सपेयर्स के बैंक खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है तो ऐसे करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है. टैक्स ऑडिट वाले केस में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है. अधिकतर टैक्सपेयर्स बस इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद समझ लेते हैं कि पूरा प्रोसेस हो गया लेकिन इसके बाद एक जरूरी स्टेप बाकी होता है, जिसको पूरा नहीं करने पर रिफंड प्रोसेस नहीं होता है. ITR भरने के बाद उसे ई-वेरीफाई (e-verify) कराना बेहद जरूरी है. रिटर्न ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) नहीं करने पर आपके बैंक खाते में रुपया तो नहीं आएगा लेकिन आयकर विभाग से नोटिस जरूर आ जाएगा. आइए जानते हैं क्या होता है ई-वेरिफिकेशन और इसे पूरा करने की प्रक्रिया क्या है?

क्या है ई-वेरिफिकेशन
आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसकी डिजिटल पुष्टि करने के लिए ई-वेरिफिकेशन किया जाता है. ई-वेरिफिकेशन एक डिजिटल साइन जैसा होता है. इससे आयकर विभाग (Income Tax Department) को मालूम चलता है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपने ही फाइल किया है.  ई-वेरिफिकेशन करने के बाद टैक्सपेयर्स को साइन किया हुआ ITR-V फॉर्म डाक से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है. 

...तो ITR माना जाता है अधूरा 
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक ई-वेरिफिकेशन के बिना आईटीआर को अधूरा माना जाता है. आपको मालूम हो कि जब तक रिटर्न वेरीफाई नहीं होगा तब तक रिफंड प्रोसेस नहीं होगा. कई बार लोग हफ्तों तक रिफंड का इंतजार करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि ई-वेरिफिकेशन ही नहीं हुई थी. रिफंड का पैसा पाने के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद तुरंत ई-वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए. ई-वेरिफिकेशन नहीं करने पर आईटीआर अधूरा माना जाता है. ऐसे में आयकर विभाग आपके पास नोटिस भी भेज सकता है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर रिटर्न ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-5 ऑफलाइन जमा करवाना होता है.

ऐसे कर सकते हैं ITR ई-वेरिफिकेशन
आयकर विभाग ने आईटीआर को ई-वेरिफिकेशन के लिए कई आसान ऑप्शन दिए हैं. आप घर बैठे चंद मिनटों में ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं. यदि आपको नहीं पता कि ई-वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है तो यहां  हम आपको बता रहे हैं पूरी प्रक्रिया. आपको मालूम हो कि आईटीआर वेरिफिकेशन हमेशा सरकार के आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत बैंकिंग चैनल से ही करें. किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर क्लिक करने से बचें.

1. नेट बैंकिंगः टैक्सपेयर्स नेट बैंकिंग के माध्यम से आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं. कई बैंक अपने ऑनलाइन पोर्टल पर ITR verification का विकल्प देते हैं. इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. इसके बाद आपको टैक्स टैब में ई-वेरिफाई का विकल्प मिलेगा. वहां क्लिक करने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रीडारेक्ट हो जाएंगे. वहां पर माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके ईवीसी जनरेट करें. इसके बाद आपके ई-मेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा. यह कोड 72 घंटे के लिए वैलिड रहता है. यहां से आप आयकर रिटर्न वेरिफाई करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट में My Account टैब के अंदर ई-वेरिफाई विकल्प पर जाएं और I have EVC already के विकल्प को चुनकर अपने मोबाइल नंबर की मदद से अपना आईटीआर वेरिफाई कर लें.

2. आधार OTP: आप आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए भी आईटीआर के वेरिफाई कर सकते हैं. यह सबसे आसान और तेज तरीका है. यदि आपका आधार कार्ड आपके पैन और मोबाइल नंबर से जुड़ा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको आईटीआर वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां पर बाई साइड में Important links में दिए e-File Return पर क्लिक करना होगा. फिर न्यू पेज में अवर सर्विसेज में ई-वेरिफाई पर क्लिक करें. इसके बाद वेरिफिकेशन मेथड सेगमेंट आएगा. इसमें आपको आधार ओटीपी के जरिए रिटर्न वेरिफाई का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद आपके पास रिटर्न ई-वेरिफाई होने का मैसेज आएगा.

3. बैंक या डीमैट अकाउंट: आप बैंक या डीमैट अकाउंट के जरिए भी आईटीआर के वेरिफाई कर सकते हैं. आपको इस माध्यम से आईटीआर वेरिफाई करने के लिए इसे प्री-वैलिडेटेड (पहले से सत्यापित) करना होता है. बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर OTP आएगा और आईटीआर Verification हो जाएगी. आप शेयर की ट्रेडिंग करने वाले डीमैट अकाउंट के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए भी पहले आपको डीमैट अकाउंट को प्रीवैलिडेट करना होगा. डीमैट अकाउंट प्रीवैलिडेट होने के बाद इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) जनरेट करें और फिर अपने मोबाइल नंबर की मदद से आईटीआर को वेरिफाई कर लें.
 
4. एटीएम कार्ड: करदाता एटीएम कार्ड के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए एटीएम कार्ड को बैंक के एटीएम में स्वाइप करना होगा. इसके बाद पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग पर क्लिक कीजिए. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC आएगा. फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें और ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें. वेरिफिकेशन मेथड में Already generated EVC through bank ATM का ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर भेजा गया ईवीसी कोड डालें. आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा. आपको मालूम हो कि इस सुविधा का लाभ कुछ बैंक के ग्राहक ही उठा सकते हैं.

5. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC): बिजनेस करने वाले लोग या ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके बैंक खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उन्हें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का इस्तेमाल करना होता है. डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वेरिफिकेशन पूरा होता है.

6. सॉफ्ट कॉपी भेजकर (ITR-V): यदि आप ऑनलाइन आईटीआर वेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपने ITR-V फॉर्म का प्रिंट निकालें. उस पर नीली स्याही से साइन करें और स्पीड पोस्ट के जरिए बेंगलुरु स्थित Centralised Processing Centre को भेज दें. इस तरह से आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा. 

कैसे पता करें ई-वेरिफिकेशन हो गया है पूरा 
1. टैक्सपेयर्स को सबसे पहले incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा.
2. फिर e-File सेक्शन में जाना होगा.
3. इसके बाद Income Tax Returns और उसके बाद e-Verify Return पर क्लिक करना होगा.
4. वेरिफिकेशन सफल होने पर स्क्रीन पर एक ‘ट्रांजैक्शन आईडी’ दिखेगी और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर कंफर्मेशन मेल आ जाएगा.

 

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