अक्सर जब लोगों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पीएफ (PF) का पैसा बड़ी मदद कर सकता है. EPFO ने अपनी कई सेवाओं को पहले से ज्यादा काफी आसान बना दिया है. सही जानकारी और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर PF Claim को तेजी से निपटाया जा सकता है. लेकिन आपका क्लेम कितनी जल्दी सेटल होता है, यह आपके डॉक्यूमेंट्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है.
अगर आपका UAN एक्टिव है, Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट लिंक और वेरिफायड हैं, तो Online Claim करना आसान हो जाता है. जिन खातों की KYC पूरी होती है और जानकारी सही होती है, उनके क्लेम को जल्दी सेटल किया जा सकता है.
ऑनलाइन पीएफ क्लेम के लिए पहले EPFO के UAN Member Portal पर लॉग इन करें. इसके बाद Manage में जाकर KYC की जानकारी जांच लें. फिर Online Services में जाकर Claim (Form 31, 19, 10C) का ऑप्शन सलेक्ट करें. बैंक डिटेल्स को वेरिफाय करें और जरूरत के हिसाब से फॉर्म को सलेक्ट कर फिल करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन जमा कर दें. आवेदन को आप पोर्टल पर ही ट्रैक भी कर सकते हैं.
अगर पूरा पीएफ निकालना है तो Form 19 का इस्तेमाल किया जाता है. पीएफ का थोड़ा हिस्सा निकालने के लिए Form 31 भरा जाता है. वहीं पेंशन से जुड़े दावे के लिए Form 10C का इस्तेमाल होता है.
क्लेम करने से पहले यह जरूर देखें कि आपके आधार, पैन और बैंक खाते की जानकारी सही है. बैंक खाते में नाम भी EPFO रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए. अगर किसी जानकारी में गलती है, तो क्लेम अटक सकता है या वापस भी हो सकता है.