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Online PF Claim: घर बैठें करें पीएफ क्लेम, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स... चुटकियों में खाते में आएगा पैसा, जानें पूरा प्रोसेस

कई लोग सोचते हैं कि पीएफ क्लेम के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं. लेकिन ऑनलाइन क्लेम करते हुए भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट न हो.

Online PF Claim
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 4:22 PM IST

अक्सर जब लोगों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पीएफ (PF) का पैसा बड़ी मदद कर सकता है. EPFO ने अपनी कई सेवाओं को पहले से ज्यादा काफी आसान बना दिया है. सही जानकारी और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर PF Claim को तेजी से निपटाया जा सकता है. लेकिन आपका क्लेम कितनी जल्दी सेटल होता है, यह आपके डॉक्यूमेंट्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है.

किन लोगों का PF क्लेम जल्दी होता है सेटल?

अगर आपका UAN एक्टिव है, Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट लिंक और वेरिफायड हैं, तो Online Claim करना आसान हो जाता है. जिन खातों की KYC पूरी होती है और जानकारी सही होती है, उनके क्लेम को जल्दी सेटल किया जा सकता है. 

कैसे करें ऑनलाइन PF क्लेम?

ऑनलाइन पीएफ क्लेम के लिए पहले EPFO के UAN Member Portal पर लॉग इन करें. इसके बाद Manage में जाकर KYC की जानकारी जांच लें. फिर Online Services में जाकर Claim (Form 31, 19, 10C) का ऑप्शन सलेक्ट करें. बैंक डिटेल्स को वेरिफाय करें और जरूरत के हिसाब से फॉर्म को सलेक्ट कर फिल करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन जमा कर दें. आवेदन को आप पोर्टल पर ही ट्रैक भी कर सकते हैं.

किस फॉर्म को कब भरें?

अगर पूरा पीएफ निकालना है तो Form 19 का इस्तेमाल किया जाता है. पीएफ का थोड़ा हिस्सा निकालने के लिए Form 31 भरा जाता है. वहीं पेंशन से जुड़े दावे के लिए Form 10C का इस्तेमाल होता है.

क्लेम से पहले इन चीज़ों को चेक करें

क्लेम करने से पहले यह जरूर देखें कि आपके आधार, पैन और बैंक खाते की जानकारी सही है. बैंक खाते में नाम भी EPFO रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए. अगर किसी जानकारी में गलती है, तो क्लेम अटक सकता है या वापस भी हो सकता है. 

 

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