ITR Refund: वेतन पाने वाले और ऐसे व्यक्तिगत करदाता व एचयूएफ जिनके खातों का टैक्स ऑडिट नहीं होना होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 बीत चुकी है. इस बार एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए.
हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी बहुत लोगों ने आईटीआर जमा नहीं किया है. ऐसे लोग 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न (Belated return) दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें 1000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना चुकाना होगा. उधर, कई लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है. क्या आपने भी समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया था, लेकिन बैंक अकाउंट में अब तक रिफंड के पैसे नहीं आए हैं. यदि आप भी उन लाखों टैक्सपेयर्स में से हैं, जो हर सुबह अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि कहीं रिफंड आया है या नहीं तो यह खबर आपके लिए ही है. आपको मालूम हो कि टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ आईटीआर फाइल ही नहीं करना होता है बल्कि उसे ई-वेरीफाई भी करना होता है. अमूमन आईटीआर जमा करने के 10 से 45 दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं? ब
ऐसे चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस
रिफंड स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका
रिफंड नहीं आने पर क्या करें
यदि आपका रिफंड चार से पांच सप्ताह के अंदर नहीं आता है तो आपको एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. यदि वहां पर रिफंड फेल शो होता है तब आपको दोबारा रिफंड के लिए रिक्वेस्ट देना होगा. हालांकि कई बार फॉर्म-16 में जानकारी अपडेट नहीं होने पर प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग जाता है. इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने के बाद टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है.