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जमा कर चुके हैं ITR... कर रहे हैं Refund का इंतजार... आप खुद चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस... जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Income Tax Refund Status: यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अमूमन आईटीआर जमा करने के 10 से 45 दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं?

Income Tax Refund
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 10:12 AM IST

ITR Refund: वेतन पाने वाले और ऐसे व्यक्तिगत करदाता व एचयूएफ जिनके खातों का टैक्स ऑडिट नहीं होना होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 बीत चुकी है. इस बार एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए.

हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी बहुत लोगों ने आईटीआर जमा नहीं किया है. ऐसे लोग 31 दिसंबर 2026 तक  बिलेटेड रिटर्न (Belated return) दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें 1000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना चुकाना होगा. उधर, कई लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है. क्या आपने भी समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया था, लेकिन बैंक अकाउंट में अब तक रिफंड के पैसे नहीं आए हैं. यदि आप भी उन लाखों टैक्सपेयर्स में से हैं, जो हर सुबह अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि कहीं रिफंड आया है या नहीं तो यह खबर आपके लिए ही है. आपको मालूम हो कि टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ आईटीआर फाइल ही नहीं करना होता है बल्कि उसे ई-वेरीफाई भी करना होता है. अमूमन आईटीआर जमा करने के 10 से 45 दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं? ब

ऐसे चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस 

  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.
  • अब अपने अकाउंट में लॉग इन करने के लिए आपको अपना पासवर्ड, पैन और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • फिर लॉग इन करने के बाद 'माय अकाउंट सेक्शन' सर्च करें.
  • इसके बाद रिफंड/डिमांड स्टेटस बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आप स्टेटस देख पाएंगे.

रिफंड स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका

  • NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
  • अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
  • अब स्टेटस देखने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें.
  • यहां आप अपने लेटेस्ट रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं. 
  • यदि यहां Refund Reissue का ऑप्शन दिख रहा है तो समझ लीजिए बैंक डिटेल्स में गड़बड़ थी.

रिफंड नहीं आने पर क्या करें 
यदि आपका रिफंड चार से पांच सप्ताह के अंदर नहीं आता है तो आपको एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. यदि वहां पर रिफंड फेल शो होता है तब आपको दोबारा रिफंड के लिए रिक्वेस्ट देना होगा. हालांकि कई बार फॉर्म-16 में जानकारी अपडेट नहीं होने पर प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग जाता है. इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने के बाद टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है.


 

 

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