Income Tax Return Filing 2025: ITR दाखिल करने की डेडलाइन आ गई पास, तुरंत करें रजिस्ट्रेशन और घर बैठे ऐसे फाइल कर दें रिटर्न

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सिंतबर 2025 है. यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा. आइए जानते हैं फिर कैसे घर बैठे फाइल कर सकते हैं आईटीआर? 

Income Tax Return Filing 2025
मिथिलेश कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 28 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 11:24 PM IST
  • 15 सितंबर है ITR दाखिल करने की डेडलाइन
  • खुद से रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा. आइए जानते हैं फिर कैसे घर बैठे चंद मिनटों में फाइल कर सकते हैं आईटीआर? 

ITR दाखिल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
1. आधार और पैन कार्ड
2. फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), कर सूचना विवरण (TIS)
3. बैंक अकाउंट डिटेल, टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ, बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ. 
4. छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद, स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद.
5. आधार से वैलिडेट बैंक खाता, बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट चाहिए.

सही फॉर्म का करें चुनाव
टैक्सपेयर्स को अपने काम और आय के आधार पर आईटीआर फॉर्म का सही चुनाव करना होता है. कुल सात प्रकार ITR फॉर्म होते हैं. टैक्सपेयर्स ITR दाखिल करते समय नया या पुराना टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं. उधर, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को करीब 70 तरीकों से डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ लेने का मौका मिलता है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन 
1. यदि पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

2. रजिस्ट्रेशन के बिना न तो आप ITR भर सकते हैं, न ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं. 2. यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री होता है और आपके पैन कार्ड से जुड़ा होता है. 

3. रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. यहां होमपेज पर ‘Register’ बटन पर क्लिक करना होगा.

4. इसके बाद टैक्सपेयर ऑप्शन चुनें और अपना पैन नंबर दर्ज करें. फिर Validate पर क्लिक करें. 

5. यदि पैन वेलिड है तो अगली स्क्रीन पर अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग और रेजिडेंसी स्टेटस जैसी मूल जानकारी भरें.

6. फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भरें.

7. दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल पर दो अलग-अलग OTP भेजे जाएंगे दोनों OTP सही-सही भरें और आगे बढ़ें.

8. यदि कोई जानकारी गलत है तो उसे सुधारें और पुष्टि करें. अब पासवर्ड सेट करें और एक सिक्योरिटी मैसेज टाइप करें जो हर लॉगिन पर दिखेगा.

9. Register बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं.

आईटीआर खुद से ऐसे भरें  
1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं. फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर User ID में अपना पैन दर्ज करें.

2. इसके बाद Continue पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड दर्ज करें. फिर लॉग इन करने के लिए Continue पर क्लिक करें.

3. इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करें टैब पर जाएं. यहां ई-फाइल आयकर रिटर्न 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.

4. फिर असेसमेंट ईयर का चुनाव करें जैसे 2025-26 और फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.

5. इसके बाद आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें.

6. फिर अपनी टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.

7. अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.

8. इसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें.

9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.

10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.

11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.

12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती है तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें.

13. इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े' ऑप्शन चुनें.

14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है. 

15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें. 

16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.

17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, उस पर फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.

19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें.

20. आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग जैसी विधियों का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं.

 

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