Income Tax Return Filing 2025: बिना जुर्माना ITR भरने का आज आखिरी मौका, फटाफट ऐसे भर दें इनकम टैक्स रिटर्न, खाते में आ जाएगा रिफंड का पैसा

ITR Filing Date Extended: सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 16 सितंबर की रात 12 बजे तक की मोहलत दी है. इसके बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना देना पड़ेगा. हम आपको बता रहे हैं कैसे आप घर बैठे फटाफट ITR दाखिल कर सकते हैं.

Income Tax Return Filing 2025
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:10 PM IST

ITR Filing Extended: टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए खुशखबरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब कर दाता बिना जुर्माना के 16 सितंबर 2025 की रात 12 बजे तक भर सकते हैं. पहले यह तारीख 15 सितंबर 2025 थी.

ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने समय बढ़ाया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक आईटीआर नहीं दाखिल किया है, वे जल्द रिटर्न फाइल कर दें. आपको मालूम हो कि मई में आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था. अब इसे तीसरी बार एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है.

इतना देना पड़ेगा जुर्माना
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के मुताबिक यदि कोई टैक्सपेयर तय समय सीमा के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना लगता है. यदि किसी करदाता की टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो उसे 5000 रुपए जुर्माना देना होगा. यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे 1000 रुपए लेट फीस के रूप में देने होंगे.

...तो टैक्स की राशि के साथ चुकाना होगा ब्याज
15 सितंबर के बाद आईटीआर दाखिल करने पर करदाता को सिर्फ जुर्माना ही नहीं देना होगा बल्कि बकाया टैक्स पर पेनल इंटरेस्ट (ब्याज) भी देना पड़ेगा. इसका मतलब है कि आपके ऊपर टैक्स बाकी है और आपने समय पर आईटीआर दाखिल नहीं किया तो टैक्स की राशि के साथ आपको ब्याज भी चुकाना होगा. यह ब्याज आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं जैसे 234A के तहत लिया जाता है.

- 16 सितंबर 2025 तक ITR नहीं भरने पर लेट फीस.
- 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा.
- 31 दिसंबर 2025 के बाद फाइल करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा.
- यदि आय 5 लाख रुपए तक है तो अधिकतम लेट फीस 1,000 रुपए होगी.
- टैक्स बाकी है, तो बची राशि पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा.

आईटीआर दाखिल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
1. आधार और पैन कार्ड.
2. बैंक अकाउंट डिटेल.
3. सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16.
4. टीडीएस सर्टिफिकेट.
5. टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ.
6. बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ.
7. छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद.
8. स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट.
9. इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद.
10. आधार से वैलिडेट बैंक खाता.
11. बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट.

ऐसे दाखिल कर सकते हैं ऑनलाइन आईटीआर
1. आईटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाना होगा.
2. फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन और यूजर आईडी डालकर अपना पासवर्ड बनाएं और लॉग इन करें.
3. इसके बाद डैशबोर्ड पर, ई-फाईल आयकर रिटर्न 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
4. फिर असेसमेंट ईयर का चुनाव करें. जैसे 2025-26 और फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5. इसके बाद आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें.
6. टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.
7. ITR फॉर्म चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें.
9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.
12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा. 
13. इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े' ऑप्शन चुनें.
14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है.
15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें.
20. आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं.


 

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