Advertisement

Cigarette Tax Increase: जितनी लंबी सिगरेट... उतने ज्यादा देने होंगे दाम, जानें आपकी वाली 1 फरवरी से कितनी होगी महंगी

केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर GST के अलावा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. ऐसे में यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको ज्यादा दाम देने होंगे. आपको सिगरेट के ब्रांड के आधार पर नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई के आधार पर दाम चुकाने होंगे. जितनी लंबी सिगरेट होगी उतने ही ज्यादा दाम देने होंगे. 

Cigarette
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 04 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 9:01 PM IST

यदि आप धूम्रपान करते हैं तो 1 फरवरी 2026 से आपको अधिक रुपए खर्च करने होंगे. दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर GST के अलावा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. ऐसे में यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको ज्यादा दाम चुकाने होंगे. आपको अगले महीने फरवरी से सिगरेट के ब्रांड के आधार पर नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई और फिल्टर है या नहीं, उसके आधार पर दाम चुकाने होंगे. जितनी लंबी सिगरेट होगी उतने ही ज्यादा दाम देने होंगे. अभी तक सिगरेट के ब्रांड या पैकेट को देखकर कीमत का अंदाजा लगाया जाता था. 

जीएसटी के ऊपर लगेगा एक्साइज टैक्स
देश में साल 2017 में जीएसटी लागू हुआ था. उस समय सिगरेट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को घटाकर नाममात्र कर दिया गया था. अब इसे बढ़ाकर सबसे ज्यादा कर दिया गया है. सिगरेट पर 40% जीएसटी के ऊपर एक्साइज टैक्स को लगाया जाएगा, जो सिगरेट की लंबाई और फिल्टर है या नहीं, इस हिसाब से तय होगा. नई व्यवस्था में एक्साइज ड्यूटी की गणना प्रति 1000 सिगरेट स्टिक के हिसाब से की जाएगी. 

...तो अधिक पैसे करने पड़ेंगे खर्च 
बिना फिल्टर वाली 65 मिमी से छोटी सिगरेट पर अब 2.05 रुपए प्रति सिगरेट की दर से एक्साइज ड्यूटी लगेगी. यदि सिगरेट फिल्टर वाली है, लेकिन लंबाई 65 मिमी से कम है तो यह टैक्स 2.10 रुपए प्रति स्टिक होगा. 65 से 70 मिमी वाली फिल्टर सिगरेट के लिए 3.60 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति सिगरेट तक सिर्फ एक्साइज ड्यूटी चुकानी होगी. 70 से 75 मिमी वाली सिगरेट के दाम में 5.40 रुपए प्रति स्टिक का इजाफा होगा. सबसे अधिक असर प्रीमियम और लंबी सिगरेट (75 मिमी से ज्यादा) पीने वालों पर पड़ेगा, जहां यह टैक्स 8.50 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है.सरकार के इस फैसले से सिगरेट के दाम में 20 से लेकर 50 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है. 10 रुपए वाली सिगरेट पर दो रुपए का इजाफा हो सकता है. इसके चलते यह सिगरेट 12 रुपए की मिल सकती है. यदि 15 रुपए की सिगरेट है तो यह 18 रुपए या 19 रुपए में मिल सकती है. 20 रुपए वाली सिगरेट 23 से 25 रुपए में मिल सकती है. 

फरवरी से एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि
1. नॉन फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी तक, एक्साइज 2050 रुपए प्रति हजार होगा.
2. नॉन-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधिक और 70 मिमी तक, एक्साइज 3600 रुपए प्रति हजार लगेगा.
3. फिल्टर सिगरेट, लंबाई फिल्टर मिलाकर 65 मिमी तक, एक्साइज  2100 रुपए प्रति हजार लगेगा.
4. फिल्टर सिगरेट, लंबाई फिल्टर के साथ 65 मिमी से अधिक और 70 मिमी तक, एक्साइज 4000 रुपए प्रति हजार लगेगा.
5. फिल्टर सिगरेट, लंबाई फिल्टर के साथ 70 मिमी से अधिक और 75 मिमी तक, एक्साइज 5400 रुपए प्रति हजार लगेगा.
6. अन्य सिगरेट पर 8500 रुपए प्रति हजार तक एक्साइज लागू होगा. 
7. तंबाकू ऑप्शनल वाले सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 4006 रुपए प्रति हजार लागू होगा. 

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला 
सरकार का सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों की सेहत से जुड़ा है. सरकार का मानना है कि जब सिगरेट महंगी हो जाएगी तो लोग इसका कम इस्तेमाल करेंगे या छोड़ देंगे. इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. इसके अलावा सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर तंबाकू मार्केट में टैक्स चोरी को रोकना और सरकार की आय बढ़ाना है. आपको मालूम हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिश है कि तंबाकू उत्पादों की रिटेल कीमत का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा टैक्स के रूप में होना चाहिए. भारत में इतनी भारी बढ़ोतरी के बावजूद भी कुल टैक्स बोझ डब्लूएचओ के मानक से कम है. सरकार की कोशिश अपनी तंबाकू टैक्स नीति को धीरे-धीरे इन वैश्विक मानकों के करीब लाने की है.


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement