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Tax Deadline 2026: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! अगस्त से दिसंबर 2026 तक आपके लिए है ये 7 बड़ी डेडलाइन, एक भी तारीख मिस हुई तो जेब होगी ढीली, देने होंगे अलग से रुपए 

टैक्सपेयर्स ध्यान दें, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई भले ही निकल चुकी है लेकिन टैक्स से जुड़े जरूरी काम अभी खत्म नहीं हुए हैं. अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपको टैक्स से जुड़े कई काम करने हैं. इस दौरान एडवांस टैक्स, टैक्स ऑडिट और बिलटेड रिटर्न से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइन आने वाली है. हम आपको बता रहे हैं कौन से 7 जरूरी काम अंतिम तारीख से पहले आपको करने हैं. 

Major Deadline for Taxpayers
मिथिलेश कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 2:27 PM IST

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 निकल चुकी है. अधिकांश करदाताओं ने यह मान लिया है कि टैक्स से जुड़े काम के लिए अब कोई महत्वपूर्ण तारीख नहीं बची है. हालांकि टैक्सपेयर्स की यह सबसे बड़ी गलती है. आपको मालूम हो कि ITR दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई भले ही निकल चुकी है लेकिन टैक्स से जुड़े जरूरी काम अभी खत्म नहीं हुए हैं.

अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपको टैक्स से जुड़े कई काम करने हैं. इस दौरान एडवांस टैक्स, टैक्स ऑडिट और बिलटेड रिटर्न से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइन आने वाली है. हम आपको बता रहे हैं कौन से 7 जरूरी काम अंतिम तारीख से पहले आपको करने हैं. यदि आप डेडलाइन से पहले इन कामों को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी जेब ढीली होगी. आपको जुर्माना के तौर पर अलग से रुपए देने होंगे.

31 अगस्त 2026
साल 2026 के अगस्त महीने की 31 तारीख उन टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है. नॉन ऑडिट वाले बिजनेस क्लास (ITR-3 और 4) 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न भर सकते हैं. 31 अगस्त तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.

15 सितंबर 2026 
यदि आपकी आय यानी इनकम पर एडवांस टैक्स लागू होता है तो आपके लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख काफी अहम है. आपको मालूम हो कि इस तारीख तक एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त देनी है. नियम के अनुसार इस फेज तक सालाना अनुमानित कर देनदारी का कुल 45 फीसदी तक पेमेंट किया जाना चाहिए. आपको मालूम हो कि यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी आय सिर्फ सैलरी से नहीं होती बल्कि बिजनेस, प्रोफेशन, ब्याज, शेयर या दूसरे सोर्सेज से भी इनकम होती है.

30 सितंबर 2026 
वैसे करदाता यानी टैक्सपेयर्स जिनके खातों का टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है, उनके लिए 30 सितंबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण है. इस डेडलाइन तक संबंधित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है.

31 अक्टूबर 2026 
वैसे टेक्सपेयर्स जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं, उनके लिए 31 अक्टूबर 2026 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन है. आपको मालूम हो कि कुछ मामलों में TDS और TCS से संबंधित रिपोर्टिंग की समय सीमा भी 31 अक्टूबर से जुड़ी होती है. इस तरह से यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं और आपके खातों का ऑडिट जरूरी है तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की तारीख ही नहीं बल्कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख भी ध्यान में रखना जरूरी है.

30 नवंबर 2026 
ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामलों में ITR दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2026 है. आपको मालूम हो कि ऐसे टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E से जुड़े नियमों के अनुसार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा देखनी होगी.

15 दिसंबर 2026 
एडवांस टैक्स देने वाले के लिए 15 दिसंबर 2026 की तारीख काफी महत्वपूर्ण है. 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करनी होती है. आपको मालूम हो कि इस फेज तक सालाना टैक्स देनदारी का कुल 75 फीसदी तक पेमेंट किया जाना चाहिए. यदि आपकी इनकम साल के दौरान बदलती रहती है तो एडवांस टैक्स की कैल्कुलेशन करते समय अपनी मौजूदा आय और पहले जमा किए गए टैक्स को ध्यान में रखना जरूरी है.

31 दिसंबर 2026 
यदि किसी ने तय समय सीमा के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो ऐसे लोगों के लिए ITR दाखिल करने का अंतिम मौका है. ऐसे लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेलटेड यानी विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. हालांकि देर से ITR भरने पर नियमों के अनुसार लेट फीस देना पड़ता है. यदि किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी. यदि टैक्सपेयर की इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1000 रुपए देने होंगे.


 

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