अगर आपके पास भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पॉलिसी है, तो उसमें नॉमिनी का नाम सही होना बहुत जरूरी है. दरअसल नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर बीमा की रकम पाने के लिए नामित किया जाता है. अगर आप शादी होने, बच्चे के जन्म या परिवार में किसी बदलाव के बाद पुराना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, तो यह काम आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए LIC का फॉर्म नंबर 3750 भरना होता है.
कई लोग पॉलिसी खरीदते समय अपने माता-पिता या किसी रिश्तेदार को नॉमिनी बनाते हैं. बाद में शादी या बच्चे के जन्म के बाद भी वे इस डिटेल को अपडेट नहीं करते. ऐसी में भविष्य में क्लेम के समय परेशानी हो सकती है. इसलिए समय-समय पर पॉलिसी में दर्ज नॉमिनी की जानकारी जांचते रहना चाहिए.
नॉमिनी बदलने के लिए किस फॉर्म को भरें?
LIC पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के लिए फॉर्म नंबर 3750 का इस्तेमाल किया जाता है. इसे LIC की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म में पॉलिसी नंबर, पॉलिसीधारक का नाम और नए नॉमिनी का पूरा नाम, पता, उम्र और पॉलिसीधारक से उसका रिश्ता जैसी जानकारी भरनी होती है.
नॉमिनी बदलने का पूरा तरीका क्या है?
सबसे पहले LIC की वेबसाइट से फॉर्म 3750 डाउनलोड करें या अपनी LIC शाखा से पाएं. इसके बाद फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल सही-सही भरें. नए नॉमिनी का नाम और अन्य डिटेल भरते समय खास ध्यान रखें.
भरा हुआ फॉर्म उस LIC शाखा में जमा करें, जहां आपकी पॉलिसी का काम संभाला जाता है. जरूरत पड़ने पर पॉलिसी से जुड़े कागजात और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ सकते हैं. फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें. कुछ समय बाद LIC से यह भी पता करें कि नया नॉमिनी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है या नहीं.
किन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
नॉमिनी बदलने के लिए भरा हुआ फॉर्म 3750 और पॉलिसी से जुड़े कागजात तैयार रखें. LIC जरूरत के अनुसार पहचान पत्र, रिश्ते का सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज मांगा जा सकता है. दस्तावेजों की सही जानकारी अपनी ब्रांच से जरूर पूछ लें.
अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को नॉमिनी बनाते हैं, तो उसके लिए एक अपॉइंटी नियुक्त करना पड़ सकता है. यह व्यक्ति बच्चे के नाबालिग रहने के दौरान क्लेम की रकम से जुड़ी प्रक्रिया में मदद करता है.