Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 समाप्त हो चुकी है. अधिकांश टैक्सपेयर्स ने ITR दाखिल कर दिए हैं. अब वे ITR रिफंड अपने बैंक खाते में आने का इंतजार कर रहे हैं. यदि आपने भी आईटीआर भर दिया है और टैक्स रिफंड नहीं आने पर परेशान हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. रिफंड का पैसा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे? आइए यहां जानते हैं.
क्या है ITR Refund
ITR Refund वह राशि होती है, जो करदाता यानी टैक्सपेयर्स को तब मिलती है, जब टैक्स देनदारी पहले से चुकाए गए टैक्स (TDS, Advance Tax आदि) से कम निकलती है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी असली टैक्स देनदारी 50000 रुपए है, लेकिन नियोक्ता या बैंक ने TDS के तौर पर 60000 रुपए काट लिए हैं. इसका मतलब है कि आपने 10000 रुपए अधिक टैक्स दे दिया है. यही 10000 रुपए सरकार आपको रिफंड के रूप में लौटाती है. इसे ही आईटीआर रिफंड कहते हैं.
पहले रिफंड मिलने में अधिक समय लगता था लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट औसतन 10 दिन में रिफंड प्रोसेस कर देता है. हालांकि 10 दिन का समय एक एवरेज टाइम है, गारंटी नहीं. टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं किसी को औसत समय से पहले भी रिफंड मिल सकता है, तो किसी को रिफंड मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है. आपकी रिटर्न सीधी-सादी है, जैसे सैलरी इनकम और कुछ बेसिक डिडक्शन तो रिफंड जल्दी आ सकता है लेकिन यदि आपके रिटर्न में बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या कई डिडक्शन शामिल हैं तो जांच में समय लग सकता है और रिफंड देर से आ सकता है.
रिफंड मिलने में देरी की और वजहें
1. पैन कार्ड,आधार या बैंक अकाउंट डिटेल्स में गलती.
2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट न होना.
3. रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन न करना.
4. फॉर्म 26AS, AIS या TDS डिटेल्स में मिसमैच.
5. रिफंड मैनुअल जांच के लिए चुना गया हो.
6. पुराने सालों का कोई टैक्स डिमांड बाकी हो.
ऐसे चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस
1. आप घर बैठे ऑनलाइन अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके दो तरीके हैं. पहला इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और दूसरा NSDL की रिफंड स्टेटस वेबसाइट.
2. आयकर रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
3. इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
4. फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद ई-फाइल टैब पर जाएं.
5. इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
6. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी.
7. करेंट स्टेटस देखने के लिए व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा.
9. आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी.
10. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.
ऐसे भी चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
1. NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
3. स्टेटस देखने के लिए Proceed बटन पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा. इसमें रिजेक्शन या री-इश्यू रिक्वेस्ट की जानकारी भी होगी.
रिफंड री-इश्यू करने का कर सकते हैं अनुरोध
यदि आपने ITR फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी कर दिया है, उसके बाद 30 से 45 दिन गुजर जाने पर भी आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आप रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं. आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स रिफंड री-इश्यू करना ऐसा प्रोसेस है, जिसके तहत करदाता रिक्वेस्ट करता है कि सही तरीके से प्रोसेस्ड नहीं किए गए रिफंड को री-इश्यू जारी किया जाए. यदि आईटीआर स्टेटस से पता चलता है कि रिफंड एक्सपायर हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं. यदि स्टेटस में रिटर्न दिखा रहा है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी के पास रिफंड रि-इश्यू रेज कर सकते हैं.
रिफंड मिलने में देरी होने पर इन जगहों पर कर सकते हैं संपर्क
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4455 पर संपर्क करें.
2. ask@incometax.gov.in पर ई-मेल करें.
3. स्थानीय आयकर विभाग के ऑफिस में जाकर पूछताछ करें.
4. ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करें.
5. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
6. आप बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से भी संपर्क कर सकते हैं.
e-Nivaran सुविधा का उठा सकते हैं लाभ
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-निवारण (e-Nivaran) की सुविधा की शुरुआत की है. यह एक वेबसाइट है, जहां करदाता घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यदि रिफंड मिलने में देरी हो रहा है, आया नहीं है या फिर डिमांड गलत तरीके से आ गई है या अन्य कोई समस्या आ रही है, तो इसकी शिकायत आप ई-निवारण पर कर सकते हैं. इसके लिए एक खास आईडी मिलती है. इस आईडी के मिलने के बाद टैक्सपेयर्स फॉलो अप लेकर समस्या का समाधान हुआ या नहीं, ये पता लगा सकते हैं. इस तरह से टैक्सपेयर्स ई-निवारण के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऐसा करने पर संभवतः कुछ दिनों में ही आपका रिफंड बैंक खाते में आ जाएगा.