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Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल कर सकेंगे प्रचार लेकिन नामांकन हो जाने के बाद भी अटक गया दिल्ली का मेयर चुनाव

इस बार शैली ओबेरॉय की जगह पर नए मेयर का चुनाव होना था जो कि SC समुदाय का होगा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का नामांकन भी करवा दिया लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से चुनाव टल गया. 

Arvind kejriwal gets bail
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2024,
  • अपडेटेड 4:19 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Gets Bail) को 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है और अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा अंतरिम जमानत मिलने में बतौर मुख्यमंत्री होने वाले काम की मनाही है. लिहाजा साल 2024 में जिस मेयर का चुनाव अप्रैल में ही हो जाना चाहिए था वो मई में भी नहीं हो पाएगा. अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो रही हैं उसके बाद अदालत जुलाई में ही खुलेगी.

लंबे समय के लिए अटका मेयर चुनाव 

इस बार शैली ओबेरॉय की जगह पर नए मेयर का चुनाव होना था जो कि SC समुदाय का होगा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का नामांकन भी करवा दिया लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से चुनाव टल गया. 

दिल्ली के एलजी ने टाला चुनाव

दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न करने की वजह बताते हुए फाइल लौटा दी थी. वजह के तौर पर कहा कि पीठासीन अधिकारी के नाम वाली फाइल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिकमेंडेशन नहीं था. क्योंकि तब वह तिहाड़ जेल में बंद थे. सवाल उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं तो क्या यह चुनाव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं. इसके पीछे वजह सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है. जिसमें सिर्फ चुनाव प्रचार की ही इजाजत दी गई है. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी काम नहीं कर सकते. जब तक उनकी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा. तब तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा. 

पीठासीन अधिकारी करवाता है नए मेयर का चुनाव

एक बार चुनाव की तारीख तय होते ही निगम सचिव कार्यालय पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए फाइल आगे बढ़ाता है जो निगम आयुक्त कार्यालय से होते हुए दिल्ली शहरी विकास विभाग के पास और अंत में एलजी ऑफिस जाती है. दिल्ली नगर निगम का अधिनियम 77 ये कहता है कि मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है. तत्कालीन मेयर अगले मेयर चुनाव में दोबारा प्रत्याशी नहीं हैं तो ऐसे में निगम में परंपरा रही है कि पूर्व मेयर को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है. इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पीठासीन अधिकारी के लिए जिन पार्षदों का नाम भेजा गया लोग ने उसे लौटा दिया क्योंकि मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन नहीं था और इस वक्त वो तिहाड़ जेल मे थे. 

ये हैं आप और बीजेपी के उम्मीदवार 

आम आदमी पार्टी ने वार्ड 84 से पार्षद महेश खिची (खटीक) को दिल्ली MCD का मेयर उम्मीदवार और रविंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है. मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी मे प्रत्याशी के तौर पर
किशन लाल (वार्ड न 62, शकूरपुर) को उतारा है जबकि नीता बिस्ट (वार्ड न 247 साद तपुर) को Dupty Mayor उम्मीदवार के तौर पर उतारा है. उधर कांग्रेस और आप ने  ने एमसीडी में भी गठबंधन किया है. 
 

-राम किंकर सिंह की रिपोर्ट

 

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