फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है. अब तक अगर किसी वजह से आपको फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती थी या डेट बदलनी होती थी, तो टिकट के रिफंड में बड़ी कटौती होती थी. लेकिन अब यह नियम बदलने वाला है. देश की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने ऐसा नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है.
अब 48 घंटे में कर सकेंगे कैंसिल या रिशेड्यूल
DGCA के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर अगर अपनी फ्लाइट कैंसिल या रिशेड्यूल करनी है, तो वे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ऐसा कर सकेंगे. यानी अगर आपने टिकट बुक की और अगले दो दिन में किसी वजह से यात्रा योजना बदल गई, तो आपको न तो कोई पेनल्टी देनी होगी, न ही रिफंड में कटौती होगी.
DGCA के मुताबिक, इस अवधि में यात्री अपने टिकट को बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के कैंसिल या संशोधित कर सकेंगे. बस अगर नई फ्लाइट का किराया पहले से ज्यादा है, तो केवल उतना अमाउंट ही देना होगा.
यात्रियों को महंगे चार्ज से मिलेगी राहत
अब तक एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल या डेट बदलने पर भारी चार्ज वसूलती थीं कभी-कभी तो टिकट के आधे से ज्यादा पैसे कट जाते थे. ज्यादातर बुकिंग साइट्स फ्री कैंसिलेशन या रिशेड्यूलिंग की सुविधा देती तो हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है और यह सुविधा केवल एक बार के लिए ही होती है. नए नियम लागू होने पर यात्रियों को इन झंझटों से मुक्ति मिल सकती है.
किन फ्लाइट्स पर लागू होगा ये नियम?
DGCA ने यह प्रस्ताव Civil Aviation Requirement (CAR) में शामिल किया है, जो टिकट रिफंड से जुड़ा है. हालांकि यह सुविधा हर टिकट पर लागू नहीं होगी.
डोमेस्टिक फ्लाइट्स: जिनकी फ्लाइट बुकिंग के 5 दिन के अंदर है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा.
इंटरनेशनल फ्लाइट्स: जिनकी फ्लाइट बुकिंग के 15 दिन के अंदर है, उन पर भी यह सुविधा नहीं मिलेगी.
यानि अगर आपकी फ्लाइट तुरंत है (5 या 15 दिन के भीतर), तो आप इस ‘फ्री कैंसिल या रिशेड्यूल’ ऑप्शन का फायदा नहीं उठा पाएंगे. 48 घंटे बीत जाने के बाद अगर यात्री टिकट में बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्हें सामान्य कैंसिलेशन चार्ज देना ही होगा.