साल 2025 का 11वां महीना नवंबर शुरू हो गया है. हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है. 1 नवंबर 2025 से भी वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो गया है. ये बदलाव आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल लेन देनों पर सीधे तौर से असर डालेंगे. इन बदलावों में आधार कार्ड अपडेट, एलपीजी गैस से लेकर बैंक नॉमिनेशन, पेंशन और जीएसटी स्लैब तक शामिल हैं.
1. इतने रुपए सस्ता हो गया एलपीजी सिलिंडर
1 नवंबर 2025 से एलपीजी सिलिंडर सस्ता हो गया है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलिंडर और कमर्शियल गैस सिलिंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम कम कर दिए गए हैं, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
दिल्ली, मुंबई से पटना, लखनऊ, कोलकाता तक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर पांच से साढ़े पांच रुपए सस्ता हो गया है. दिल्ली में इसकी पुरानी कीमत 1595.50 रुपए थी, जो अब 1590.50 रुपए कर दी गई है. कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत 1700.50 से घटकर 1694 रुपए हो गई है. मुंबई में 19 किलो वाला सिलिंडर, जो पहले 1547 रुपए में मिलता था, वो अब 1542 रुपए में मिलेगा. चेन्नई में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत 1754.50 रुपए से घटाकर 1750 रुपये कर दी गई है. इंडियन ऑयल ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी अपडेट की हैं. हालांकि इसके पुराने वाले दाम ही लागू हैं. दिल्ली में घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 853 रुपए, मुंबई में 852.50 रुपए हैं. घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें अप्रैल 2025 से ही स्थिर हैं.
2. आधार अपडेट का नियम
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट के लिए लगने वाली 125 रुपए की फीस माफ कर दी है. यह एक साल तक फ्री रहेगा. बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपए और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स में बदलाव के लिए 125 रुपए लगता है. UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया है. अब आपको नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट ऑनलाइन करने की सुविधा दी जा रही है. महज बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए ही केंद्र जाना जरूरी होगा.
3. बैंक नॉमिनेशन के नियम में बदलाव
बैंकिंग नॉमिनेशन से जुड़े नियम 1 नवंबर 2025 से बदल गए हैं. अब बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी बना सकेंगे. अब ग्राहक तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा देना है. खाताधारक तय कर सकेगी कि सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिले या फिर अलग-अलग. क्रमिक नॉमिनी ऑप्शन चुनने पर पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा नॉमिनी, फिर तीसरा और फिर चौथा नॉमिनी क्लेम कर सकेगा.
4. SBI क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या हुआ बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ सर्विस के चार्ज में बदलाव किया गया है. अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% चार्ज लागू किया जाएगा, जबकि थर्ड पार्टी ऐप्स से स्कूल या कॉलेज की फीस भरने पर अब 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. POS मशीन से पेमेंट पर कोई चार्ज लागू नहीं होगा. अन्य बदलाव पर नजर डालें, तो एसबीआई कार्ड यूजर्स को 1,000 रुपये से ज्यादा वॉलेट लोड करने पर 1% का शुल्क देना होगा. अगर आप कार्ड से चेक पेमेंट करते हैं, तो फिर 200 रुपये का चार्ज लागू होगा.
5. NPS से UPS में जाने की समय सीमा बढ़ी
केंद्र सरकार के जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाना चाहते हैं, उनके पास अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक का समय है. इस एक्सटेंशन से कर्मचारियों को रिव्यू करने और स्विच करने के लिए अधिक समय मिलेगा.
6. पेंशन पाने के लिए जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) नवंबर के आखिर तक जमा करना होगा. इसे अपनी बैंक शाखा में या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है. आपको मालूम हो कि यदि आपने समय पर प्रमाणपत्र जमा नहीं किया तो पेंशन मिलने में देरी हो सकती है या रुक सकती है.
7. म्यूचुअल फंड के नियम में बदलाव
अब किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अफसर, कर्मचारी या पारिवारिक सदस्य को 15 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर कंपनी को इसकी जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी.
8. नए GST स्लैब लागू
1 नवंबर 2025 से सरकार नए दो-स्लैब GST सिस्टम की शुरुआत कर रही है. पहले का 5%, 12%, 18% और 28% वाला चार-स्लैब सिस्टम बदल दिया गया है 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं. अब कुछ खास वस्तुओं पर स्पेशल रेट लागू होगा, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स देना होगा.