दिव्यांग यात्री को फ्लाइट में चढ़ने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइन...DGCA ने नियमों में किया बदलाव

डीजीसीए ने 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर एक दिव्यांग लड़के को बोर्डिंग से इनकार करने के लिए इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के छह दिन बाद 3 जून को नियमों का प्रस्ताव दिया था. इसके बाद डीजीसीए ने अपने नियमों में बदलाव किया.

Airline cant deny to special child to board
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST
  • बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से किया था मना
  • इंडिगो पर लगा था 5 लाख का जुर्माना

एक एयरलाइन द्वारा एक डिसेबल बच्चे को फ्लाइट में सवार होने से इनकार करने के बाद इस मामले पर काफी विवाद हुआ था. इस वजह से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि उड़ान के दौरान एक दिव्यांग यात्री का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है, तो उसे हवाई अड्डे पर डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इस पर उचित निर्णय लेना होगा कि क्या यात्री को बोर्डिंग से वंचित किया जाना चाहिए या नहीं?

DGCA ने एक बयान में कहा कि अगर एयरलाइन दिव्यांग यात्री को बोर्डिंग करने से इनकार करने का फैसला करती है, तो उसे तुरंत लिखित में यात्री को सूचित करना होगा और उस नोट में कारणों का उल्लेख करना होगा. इससे पहले, डीजीसीए ने 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर एक दिव्यांग लड़के को बोर्डिंग से इनकार करने के लिए इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के छह दिन बाद 3 जून को नियमों का प्रस्ताव दिया था.

बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से किया था मना
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंडिगो ने 9 मई को कहा था कि दिव्यांग यात्री को रांची-हैदराबाद फ्लाइट में सवार होने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया सा दिख रहा था. लड़के के बोर्डिंग पर रोक लगाने के बाद, उसके माता-पिता ने भी विमान में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया.

डीजीसीए ने कहा,“एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उड़ान भरने से मना नहीं कर सकता है. हालांकि, अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि ऐसे यात्री का स्वास्थ्य उड़ान के दौरान खराब हो सकता है, तो उक्त यात्री की व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए,जो उसकी राय में, चिकित्सा स्थिति को स्पष्ट रूप से बताएगा और क्या यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं? ”

इंडिगो पर लगा था 5 लाख का जुर्माना
DGCA ने आगे कहा कि मेडिकल ओपिनियन प्राप्त करने के बाद, यह एयरलाइन पर निर्भर करता है कि वह दिव्यांग यात्री को प्लेन में ले जाने की अनुमति देता है या नहीं. डीजीसीए ने पिछले महीने मामले की जांच के बाद रांची हवाईअड्डे पर मामले को पर्याप्त रूप से संभालने में विफल रहने के लिए इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

एक बयान में डीजीसीए ने कहा था, “यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कमी थी और स्थिति को बढ़ा दिया गया. बच्चे के साथ अच्छे से पेश आने या फिर उसे शांत करने से चीजें सुधर सकती थीं बजाए बोर्डिंग के लिए सीधा मना करने से. ” उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 मई को ट्विटर पर कहा था कि किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए और वह खुद रांची की घटना की जांच कर रहे हैं.

 

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