Rules Change 1st July 2022: एक जुलाई से बदल जाएंगे वित्तीय लेनदेन और ऑनलाइन भुगतान से जुड़े ये नियम

Rules Change 1st July 2022: 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आपकी जिंदगी पर डालेंगे असर. RBI ने नई गाइडलाइंस में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है.

Rules Change 1st July 2022
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 जून 2022,
  • अपडेटेड 10:12 AM IST
  • आधार-पैन को लिंक करने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
  • क्रिप्टोकरेंसी पर देना होगा TDS
  • 1 जुलाई से होने वाले ये बदलाव आपकी जिंदगी पर डालेंगे असर

1 जुलाई 2022 से देश में वित्तीय लेनदेन और ऑनलाइन भुगतान संबंधी कई नियम बदलने जा रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि आपको इन नियमों की जानकारी हो क्योंकि कहीं न कहीं इसका असर आप पर ही पड़ेगा. 1 जुलाई वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत भी है, जिसका मतलब है कि इस महीने वित्तीय मामलों से संबंधित नियमों में भी कई बदलाव होंगे. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव, आयकर नियमों में बदलाव से लेकर क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस तक, ऐसे कई बादलाव हैं जो कल यानी 1 जुलाई से लागू होंगे.

आधार पैन को लिंक करने पर दोगुना जुर्माना
केंद्र सरकार ने जुर्माने के साथ पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2013 तय की है. 20 जून 2022 तक इसे लिंक करने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है लेकिन एक जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा. अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं. 

आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) लिंक है या नहीं यहां चेक करें- यहां क्लिक करें

ऑनलाइन पेमेंट के लिए टोकन व्यवस्था
1 जुलाई से ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां, मर्चेंट और पेमेंट गेटवे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाएंगे. ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए आरबीआई एक जुलाई से कार्ड टोकेनाइजेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है. इसके तहत कार्ड के ब्यौरे को टोकन में बदल दिया जाएगा. यह ऑनलाइन लेनदेन का सुरक्षित तरीका होगा.

बिना ग्राहक की सहमति के जारी नहीं होगा कार्ड

1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बंद करने, बिलिंग साइकल और अन्य से संबंधित नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की बिना सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी. क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकल महीने की 11 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 10 तारीख तक रहेगा.

क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस लगेगा

1 जुलाई 2022 के बाद से क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर एक फीसदी चार्ज लगेगा. इसमें सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी आएंगे.

गिफ्ट पर भी बदल जाएगा टीडीएस

1 जुलाई से बिजनेस के जरिए गिफ्ट प्राप्त करने पर 10 फीसदी TDS देना होगा. ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर भी लागू होगा. डॉक्‍टरों को भी कंपनियों और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से मिलने वाले तोहफों पर टीडीएस देना होगा.

डीमैट अकाउंट की केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे

01 जुलाई के बाद आप डीमैट केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे. इससे पहले डीमैट खातों के लिए KYC को 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था, लेकिन सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी थी.

सीधे निवेशक के खाते से होगा फंड हाउस को भुगतान

म्‍यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हो गया है. अब पूल अकाउंट के जरिए म्‍यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जा सकेगा. इसका मतलब यह है कि इनवेस्टमेंट का पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के बैंक अकाउंट में जाएगा.

 

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