दिल्ली सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. राजधानी में महिलाएं अब दुकानों और दूसरे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी. दिल्ली सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लेकिन नाइट शिफ्ट के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति जरूरी होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी कर्मचारियों को ओवरटाइम पर दोगुना सैलरी मिलेगी.
हफ्ते में 48 घंटे काम की सीमा तय-
महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के प्रस्ताव को इस साल की शुरुआत में एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी दी थी. इसके बाद श्रम विभाग ने दिल्ली दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 में दो बदलाव किए. ये प्रावधान महिलाओं की नियुक्ति और कार्य की शर्तों से संबंधित हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक साप्ताहिक कार्य की अधितम सीमा 48 घंटे तय की गई है. इतना ही नहीं, सभी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति बनाना भी अनिवार्य है.
लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम की इजाजत नहीं-
नोटिफिकेशन के मुताबिक नाइट शिफ्ट में उन महिलाओं से काम लिया जा सकता है, जो इसके लिए लिखित सहमति देंगी. कोई भी कर्मचारी एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा. इसके साथ ही कोई भी कर्मचारी लगातार 5 घंटे काम नहीं करेगा. नाइट शिफ्ट या ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों की सुरक्षा, परिवहन और सुविधाओं की व्यवस्था कंपनी को करनी होगी.
ओवरटाइम का मिलेगा दोगुना भुगतान-
अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो उसको दोगुना वेतन दर पर भुगतान किया जाएगा. शिफ्ट ऐसे लगाई जाएगी, ताकि किसी भी कर्मचारी को सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.
CCTV से होगी निगरानी-
नोटिफिकेशन के मुताबिक जहां महिलाएं काम करती होंगी, उस प्रतिष्ठान में यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित की जाएगी. इतना ही नहीं, प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कम से कम एक महीने तक संरक्षित रखी जाएगी.
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