एयरपोर्ट पर या फ्लाइट के अंदर फेस मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना लगेगा. देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, विमानन नियामक निकाय (DGCA) ने बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके मुताबिक, फ्लाइट में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना जगाया जाएगा और सभी को फ्लाइट के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
दिशानिर्देशों में, DGCA ने आगे कहा कि अगर कोई भी यात्री बिना फेस मास्क के दिखाई देता है तो फ्लाइट के चलने से पहले ही उसे उतार दिया जाएगा.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही विमानन नियामक (DGCA) ने हवाई अड्डों के लिए कोविड के ये नए नियम जारी किए हैं. इसमें कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. और कहा गया है कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति होगी. उल्लंघन करने वालों को 'नियम तोड़ने वाले यात्री' के रूप में माना जाएगा.
नियमों का पालन न करने वालों को रखा जायेगा नो फ्लाई लिस्ट में
नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने ब्योरा देते हुए कहा कि सीआईएसएफ कर्मी एयरपोर्ट पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई बिना मास्क के तो नहीं है. सभी लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी.
इसके अलावा, दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है.
यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा, "यदि विमान में सवार कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी मास्क पहनने से इनकार करता है या यात्रियों के लिए जो 'कोविड प्रोटोकॉल' लागू किया गया है उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसे यात्री को 'अनियंत्रित यात्री' माना जा सकता है."
DGCA ने कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों को उनकी वेबसाइट, ट्रैवल एजेंटों, कॉल सेंटर, एयरपोर्ट एग्जीबिशन, एयरपोर्ट पर हेल्पिंग बूथ आदि के माध्यम से उनके द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में जागरूक किया जाए.
जरूरत पड़ने पर एयरलाइन दे लोगों को फेस मास्क
डीजीसीए के आगे कहा, "एयरलाइन यात्रियों के बीच यात्रा के दौरान हाथ की स्वच्छता, मास्क पहनना आदि जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की आवश्यकता पर यात्रियों के बीच जागरूकता के लिए नियमित अनाउंसमेंट करेगी. एयरलाइंस अलग से भी फेस मास्क की व्यवस्था करेगी और अगर किसी के पास नहीं है तो उस यात्री को मास्क देगी."
गौरतलब है कि ये आदेश तब आया है जब भारत में दैनिक कोरोनावायरस संक्रमण के मामले 93 दिनों के बाद 5,000 से ऊपर दर्ज किए गए थे, जिससे कोविड मामलों की कुल संख्या 43 मिलियन हो गई है. मंगलवार तक एक्टिव केस बढ़कर 28,857 हो गए हैं.