Advertisement

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए जारी किया गाइडलाइन, दिए ये अहम निर्देश

भीषण गर्मी और पड़ रहे लू को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है. चलिए आपको बताते हैं कि स्कूलों को निर्देश में क्या कुछ कहा गया है.

स्कूली बच्चे
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2022,
  • अपडेटेड 1:45 AM IST
  • स्कूलों के समय में बदलाव के दिए गए निर्देश
  • भीषण गर्मी को देखते हुए जारी किया गाइडलाइन

शिक्षा मंत्रालय ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इस समय देश के कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री को पार कर रहा है और लू चल रही है. ऐसे में गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को दिशा निर्देश दिया गया है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में स्कूलों के समय में बदलाव और पोशाक के नियमों में छूट देने समेत कई बातें कही गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दिशा निर्देश के बाद क्या कुछ बदलेगा. 

स्कूलों के टाइमिंग और पोशाक से जुड़े दिए ये निर्देश

शिक्षा मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किया है उसमें स्कूलों को खोलने के समय में बदलाव करने की बातें कही है . अभी अलग-अलग राज्यों में स्कूल खुलने का समय अलग-अलग है. कुछ राज्यों में 10 से 4 बजे तक स्कूल खुल रहा है तो कुछ में सुबह 8 बजे से 2 बजे दिन तक खुल रहा है. इसके अलावा पोशाक के नियमों में भी नरमी बरतने को कहा गया है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म अगर हल्के और हवादार नहीं है तो छात्रों को इसमें छूट दी जानी चहिए ताकि वो गर्मी के हिसाब से हल्के कपड़ें पहन कर आए. इसके अलावा जूते को लेकर भी कहा गया है कि चमड़े के जूते की बजाय कैनवास के आरामदायक जूते उपयोग करने की अनुमति छात्रों को दी जा सकती है.

बस चालकों को भी रखना होगा ध्यान

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में बस चालकों को भी निर्देशित करते हुए कहा गया है कि स्कूल बस में सीट के हिसाब से ही बच्चे बिठाएं. इसके अलावा बस में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और फर्स्ट एड किट भी रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर शुरुआती उपचार किया जा सके.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement