जमानत देने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट ने रखी शर्त, 10 फलदार पौधे लगाकर करनी होगी देखभाल

अक्सर कोर्ट कई मामलों में ऐसे फैसले देते हैं जो आम लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं. ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक केस में पर्यावरण संरक्षण पर संदेश दिया है. पढ़े यह लेख.

Representational Image (Photo: districts ecourts)
gnttv.com
  • ग्वालियर,
  • 24 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 2:49 PM IST
  • ग्वालियर हाई कोर्ट ने रखी जमानत पर शर्त
  • लगाने होंगे 10 पौधे

बुराई से हो दूरी, प्रकृति प्रेम भी है जरूरी, इस बात को चरितार्थ किया है माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने. मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में एक आरोपी को 10 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी गई है. अदालत ने फैसला दिया है कि आरोपी को जेल से छूटने के बाद 10 फलदार और छायादार पौधे लगाने होंगे और 6 महीने तक उनकी देखभाल भी करनी होगी.

हर 3 महीने में पौधों की रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश करनी होगी. अगर किसी वजह से पौधे सूखते हैं तो कोर्ट जमानत निरस्त करने पर भी विचार कर सकता है. 

चार याचिका हो चुकी हैं खारिज

दरअसल मुरैना जिले के टका का पुरा सुमावली निवासी पप्पू गुर्जर पर सुमावली थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को उनको गिरफ्तार किया था. आरोपी चार बार जमानत की याचिका दे चुका है. और हर बार यह खारिज हो गई थी. इसके बाद पांचवीं बार उसने जमानत याचिका दायर की थी. 

उसकी ओर से तर्क दिया गया कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश हो गया है. ट्रायल पूरा होने में समय लग रहा है. ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. कोर्ट जमानत पर रिहा करने की जो शर्त लगाएगा उसका पालन किया जाएगा. आरोपी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे 10 पौधे लगाने की सशर्त जमानत दे दी.  

(सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट)

 

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