अगर आपका नाम SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग ने Form-6 भरने की सुविधा दी है. हालांकि, नाम दोबारा जुड़ने के लिए आपकी पात्रता और आवेदन की जांच जरूरी है. आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया.
सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें
आवेदन करने से पहले यह पता करना जरूरी है कि आपका नाम नई वोटर लिस्ट में है या नहीं. इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल Voters' Service Portal पर जाएं. यहां वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने का विकल्प मिलेगा.
आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर लिखे EPIC नंबर या नाम और दूसरी जरूरी जानकारी की मदद से अपना नाम खोज सकते हैं. इसके अलावा, आप Voter Helpline या ECINET ऐप की मदद भी ले सकते हैं. अगर नाम नहीं मिलता है, तो अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें.
वोटर लिस्ट में नाम दोबारा कैसे जुड़वाएं?
अगर आप पात्र मतदाता हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप Form-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प उपलब्ध हैं.
ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. वहां Form-6 चुनें और मांगी गई जानकारी भरें. इसके बाद जरूरी दस्तावेज और घोषणा पत्र जमा करें. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है, तो अपने BLO या स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से मदद ले सकते हैं.
कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं?
आवेदन के दौरान आपकी उम्र, पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. SIR की प्रक्रिया में जन्मतिथि और अन्य जानकारी के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले अपने BLO से सही जानकारी जरूर लें.
आवेदन के बाद क्या होगा?
Form-6 जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे. जरूरत पड़ने पर BLO आपके पते और दस्तावेजों का सत्यापन भी कर सकता है. इसके बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आवेदन पर फैसला लेते हैं.