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थूकने पर 1000, डॉगी को पॉटी कराने पर 500 रुपए का जुर्माना, वाराणसी में नए नियम लागू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी यानी पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता को लेकर नई नियमावली लागू कर दी गई है. इसमें अब जुर्माना के साथ ही एफआईआर की भी व्यवस्था है. वाहन से चलते समय थूकने पर 1000 का जुर्माना लिया जाएगा.

gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 10:19 AM IST

वाराणसी नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली-2021 को सख्ती से लागू कर दिया है. सोमवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था की जानकारी दी और जुर्माना बुक भी वितरित की.

सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने का जुर्माना
नई नियमावली के तहत, यदि कोई व्यक्ति वाहन से चलते हुए कूड़ा फेंकता या थूकता है, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह कदम शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को गंदगी से मुक्त रखने के लिए उठाया गया है.

डॉगी की पॉटी पर 500 का जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर को खुले स्थान पर पॉटी कराता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. मालिक को पालतू जानवर की गंदगी खुद साफ करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने साफ-सफाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अब खुले मैदान, उद्यान या खाली जमीन पर गंदगी फैलाने वालों को 500 रुपये का दंड भरना होगा.

पानी में गंदगी फैलाने पर भी फाइन
गंगा समेत किसी भी नदी, सीवर या जलमार्ग में गंदगी या पूजा सामग्री डालने वालों पर 750 रुपये का जुर्माना तय किया गया है. इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी है. शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थल या विरासत भवनों के आसपास गंदगी फैलाने पर 750 रुपये का जुर्माना देना होगा. नगर निगम ने इन क्षेत्रों को ‘संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित किया है.

घर के बाहर नहीं फेंक सकेंगे कूड़ा
यदि किसी व्यक्ति ने अपने घर या परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा रखा तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. नगर निगम का उद्देश्य घर-घर कूड़ा संग्रह प्रणाली को प्रभावी बनाना है. निर्माण कार्य से निकले मलबे या तोड़फोड़ के कचरे को सड़क या नाली किनारे डालना अब भारी पड़ेगा. इसके लिए 3000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.

जानवरों को लेकर भी जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को पेशाब कराने या खाना डालने से यदि कूड़ा फैलता है, तो संबंधित व्यक्ति को 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. कचरा ढोने वाले वाहनों को अब ढकना अनिवार्य होगा. बिना ढके वाहन से कचरा ले जाते पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जो लोग बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

 

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