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India Pakistan Ceasefire: भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर, क्या होता है संघर्ष विराम? तोड़ने पर कहां होती है शिकायत, जानिए

भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं. दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाज सीजफायर का फैसला लिया गया है. दोनों देश अब सीमा पर कोई अटैकिंग गतिविधि नहीं करेंगे.

India Pakistan Ceasefire (Photo Credit: Getty)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2025,
  • अपडेटेड 7:20 PM IST
  • भारत-पाकिस्तान सीजफायर के लिए राजी
  • दोनों देशों के DGMO ने की बातचीत

भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है. दोनों देशों के बीच 10 मई शनिवार को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हो गया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसकी जानकारी दी. विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई. इसमें सीजफायर का फैसला लिया गया.

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) ने आज दोपहर 15:35 बजे भारतीय DGMO को फोन किया. उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय समयानुसार 17:00 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे. 

इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीजफायर करवा दिया है. हालांकि, विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद सीजफायर हुआ है. भारत-पाकिस्तान के बाद संघर्षविराम हो गया है. आखिर ये सीजफायर क्या होता है? आइए इस पर नजर डाल लेते हैं.

सीजफायर क्या है?
सीजफायर या संघर्ष विराम दो देशों के बीच एक एक समझौता है. इस समझौते के तहत दो देश सैन्य गतिविधि को स्थाई या अस्थाई तौर पर रोका जाता है. सीजफायर के तहत दोनों देश सीमा पर किसी भी तरह ही सैन्य गतिविधि नहीं करने का वादा करते हैं. संघर्ष विराम का फैसला एकतरफा एक देश भी ले सकता है.

कई बार दोनों देश आपस में सहमति से संघर्ष विराम का फैसला लेते हैं. कई बार मध्यस्थता से सीजफायर होता है. सीजफायर कई बार स्थाई तौर पर लागू होता है. कई बार कुछ समय के लिए युद्ध विराम होता है. सीजफायर से कुछ समय के लिए युद्ध रुक जाता है लेकिन इससे युद्ध खत्म नहीं होता है. 

भारत-पाक में सीजफायर
भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है. बॉर्डर पर पाकिस्तान बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है. आजादी के बाद से ही भारत-पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई थी. दोनों देशों के बीच सुलह के लिए यूएन को आना पड़ा था. 1949 में भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से एक सीजफायर लाइन स्थापित की थी.

 

सीजफायर का उल्लंघन
सीजफायर होने के बाद दोनों देशों में से कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है. सीमा पर एक-दूसरे के खिलाफ हमला नहीं कर सकता है. अगर कोई देश संघर्ष विराम का ऐलान करता है तो उसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में की जा सकती है. संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने सीजफायर के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं. सीजफायर का उल्लंघन करने वाला देश सफाई में अपनी बात रख सकता है.

सीजफायर के उल्लंघन के मामले में यूएन दोनों पक्षों की बात को सुनता है. यूएन किसी भी देश पर कार्रवाई भी कर सकता है. संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर कार्रवाई करने का अधिकार है. यूएन सीजफायर करने वाले सदस्य देश पर कार्रवाई कर सकता है और सजा भी दे सकता है.

ट्रंप का दावा
भारत-पाकिस्तान में चल रहा सैन्य तनाव खत्म हो गया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने की बात कही थी. डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट भी किया था. ट्रंप के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने सीजफायर की बात कही थी. इशाक डार ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं.

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