रील बनाने के लिए मगरमच्छों पर सुतली बम फोड़ा... धमाके से मचा हड़कंप, वीडियो देख दहल जाएंगे आप भी

कोटा में सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में एक युवक ने खतरनाक और गैरकानूनी हरकत कर डाली. चंद्र लोही नदी किनारे धूप सेंक रहे मगरमच्छों के झुंड पर उसने सुतली बम फेंक दिया. धमाका होते ही मगरमच्छ घबराकर इधर-उधर भागते हुए तेजी से पानी में कूद गए.

Bombs Exploded on Crocodiles
gnttv.com
  • कोटा ,
  • 13 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 12:40 PM IST

कोटा में सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में एक युवक ने खतरनाक और गैरकानूनी हरकत कर डाली. चंद्र लोही नदी किनारे धूप सेंक रहे मगरमच्छों के झुंड पर उसने सुतली बम फेंक दिया. धमाका होते ही मगरमच्छ घबराकर इधर-उधर भागते हुए तेजी से पानी में कूद गए. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस हरकत में आ गए हैं.

रविवार को युवक ने खुद यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वह जलता हुआ सुतली बम मगरमच्छों के बीच फेंकता है. धमाके के बाद आसपास मौजूद मगरमच्छों में अफरा-तफरी मच जाती है और वे अपनी जान बचाने के लिए नदी में भागते नजर आते हैं,

3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना
मामला सामने आते ही वन विभाग ने बोरखेड़ा थाने में FIR दर्ज करवाई. एएसआई करतार यादव ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. जांच में सामने आया है कि आरोपी चंद्रेसल इलाके का रहने वाला है. उसने वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जिसे कुछ ही घंटों में 21 हजार से ज्यादा व्यूज मिल गए. जैसे ही उसे शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिली, उसने वीडियो डिलीट कर दिया. हालांकि, इससे पहले ही वीडियो कई लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका था.

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
वन विभाग के डीएफओ एके श्रीवास्तव ने कहा कि इस घटना की सूचना कोटा सिटी एसपी को दे दी गई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वन्यजीवों के साथ इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कानूनी जानकारों के मुताबिक, मगरमच्छ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत शेड्यूल-1 में शामिल हैं. ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंचाने या डराने की कोशिश भी गंभीर अपराध है. दोष साबित होने पर आरोपी को 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जबकि दोबारा अपराध करने पर सजा और कड़ी हो सकती है.

रिपोर्टर: चेतन गुर्जर

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