Advertisement

FDA Suspended Blinkit License: क्या आप भी Blinkit से मंगवाते हैं सामान? FDA ने मलाड स्टोर का फूड लाइसेंस किया निलंबित, जान कर दंग रह जाएंगे कारण

मलाड वेस्ट के Blinkit स्टोर में कॉकरोच, एक्सपायर्ड सामान और खराब स्टोरेज जैसी खामियां मिलने पर महाराष्ट्र FDA ने फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है. FDA ने स्टोर में कई खामियां निकाली जिसके बाद स्टोर में लापरवाही का मामला पाया गया.

FDA Suspended Blinkit License
दीपेश त्रिपाठी
  • मुंबई ,
  • 11 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मलाड वेस्ट स्थित Blinkit के एक स्टोर का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है. FDA की जांच में स्टोर के अंदर स्वच्छता और खाद्य भंडारण से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं. अधिकारियों के मुताबिक, फल और सब्जियों के स्टॉक पर बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए.

7 अगस्त को हुआ था स्टोर का निरीक्षण
यह कार्रवाई 7 अगस्त को किए गए निरीक्षण के बाद की गई. जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई खाद्य पदार्थ सीधे फर्श पर रखे हुए थे. स्टोर में जंग लगे रैक और खराब तरीके से रखे गए कोल्ड-स्टोरेज एरिया भी मिले. इसके अलावा स्टोर में पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं पाई गई. अधिकारियों ने इन खामियों को खाद्य भंडारण और स्वच्छता से जुड़ा गंभीर मामला माना.

एक्सपायर्ड और खराब पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट भी मिले
FDA के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कुछ खाद्य उत्पाद एक्सपायर्ड पाए गए. वहीं, कुछ खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ की हुई स्थिति में मिली. जांच में यह भी सामने आया कि स्टोर में खाद्य पदार्थों को FIFO/FEFO नियमों के मुताबिक व्यवस्थित नहीं किया गया था. इसके अलावा कचरा प्रबंधन और खाद्य कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर भी कमियां पाई गईं.

कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड भी पर्याप्त नहीं
अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी पर्याप्त नहीं थे. कर्मचारियों के लिए जरूरी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली. FDA ने स्टोर में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं की जांच की, जिसमें खाद्य पदार्थों का रखरखाव, कर्मचारियों की स्वच्छता और स्टोरेज व्यवस्था शामिल थी.

Food Safety Act के तहत लाइसेंस निलंबित
FDA ने Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 32(3) के तहत Blink Commerce Private Limited का फूड लाइसेंस निलंबित किया है. आदेश के अनुसार, अगले निर्देश तक संबंधित प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार पर रोक रहेगी. यानी आगे के निर्देश आने तक इस स्टोर से खाद्य कारोबार नहीं किया जा सकेगा. यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA की खाद्य सुरक्षा को लेकर चल रही विशेष मुहिम का हिस्सा है. 6 से 9 अगस्त के बीच विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की. इस दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े नियमों के पालन की जांच की गई. FDA ने नागरिकों से भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायत करने की अपील की है. विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement