वोटर लिस्ट से हट गया है नाम? घबराएं नहीं! घर बैठे दोबारा जुड़वा सकते हैं, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से घर बैठे आसानी से अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं क्योंकि वोटर ID कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रतीक है.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 11 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 2:36 PM IST
  • घर बैठे दोबारा जुड़वा सकते हैं नाम
  • वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी है. अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में SIR के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए ताकि किसी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित न किया जा सके. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि SIR के तहत लोगों से जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण और पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे थे.

ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से घर बैठे आसानी से अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं क्योंकि वोटर ID कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रतीक है.

सिर्फ कुछ मिनटों में करें ऑनलाइन अप्लाई 
सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाएं.

वेबसाइट पर “Register Complaint” या “Share Suggestion” सेक्शन में जाएं.

अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो पहले रजिस्टर करें.

लॉगिन करने के बाद शिकायत फॉर्म भरें, जिसमें बताएं कि आपका नाम बिना सूचना के हटा दिया गया है.

फॉर्म सबमिट करें और रसीद को सेव कर लें.

ऑफलाइन प्रोसेस भी है आसान
ECI हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें और पूरी जानकारी लें.

अपने इलाके के Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करें.

नाम जोड़ने के लिए Form 6 भरें.

इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो और वैध ID व एड्रेस प्रूफ अटैच करें.

भरे हुए फॉर्म को BLO को जमा करें या नजदीकी चुनाव कार्यालय में दें.

अगर एड्रेस बदल गया है तो...?
एड्रेस बदलने पर Form 7 भरें ताकि पुराने पते से आपका नाम हटाया जा सके.

साथ में नए पते का प्रूफ जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड आदि अटैच करें.

यह फॉर्म भी BLO या नजदीकी चुनाव कार्यालय में जमा कराएं.

आप NVSP पोर्टल या https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाकर अपना नाम, जन्मतिथि या EPIC नंबर डालकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम होना?
वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर आप वोट नहीं डाल सकते. इसलिए चुनाव से पहले अपने नाम की स्थिति NVSP पोर्टल पर जाकर जरूर चेक करें. अगर कोई गड़बड़ी मिले तो तुरंत इन स्टेप्स को फॉलो कर लें.

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड या राशन कार्ड

पते का प्रमाण: बिजली बिल, गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक आदि

एक पासपोर्ट साइज फोटो

क्या आधार कार्ड से वोटर ID लिंक करना जरूरी है?
आधार और वोटर ID लिंक करना जरूरी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इसे बढ़ावा दे रहा है ताकि डुप्लिकेट एंट्री रोकी जा सके. अगर आप लिंक नहीं करते, तो भी आपका वोट डालने का अधिकार बना रहेगा.

-समाप्त

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