एक माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल की नौकरी करने वाले धोंडीराम भोसले ने अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि नीट के मॉक टेस्ट में उसके नंबर कम आए थे. भोसले ने अपनी बेटी साधना (उम्र 17 वर्ष) को लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या की. यह चौंकाने वाली घटना नेलकरंजी तालुका आटपाडी जिला सांगली की है. सांगली जिले के इस मामले में भोसले के खिलाफ आटपाडी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
मां ने की मामले की शिकायत
लड़की की मां प्रीति धोंडीराम भोसले (उम्र 41, निवासी नेलकरंजी) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस के अनुसार साधना अटपडी में साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट थी. साधना के पिता नेलकरंजी गांव में एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम करते थे. साधना को 12वीं कक्षा की नीट परीक्षा के मॉक टेस्ट में कम अंक मिले थे. जैसे ही भोसले को इसका पता चला, वह गुस्से में अपना आपा खो बैठा.
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे उसने घर के अंदर अपनी बेटी साधना को लकड़ी के डंडे से पीटना शुरू कर दिया. इस घटना में साधना गंभीर रूप से घायल हो गई. दुर्भाग्यवश इन्हीं चोटों के कारण साधना ने दम तोड़ दिया.
डॉक्टर बनना चाहती थी साधना
घटना की जानकारी पाकर रिश्तेदार भी स्तब्ध रह गए कि साधना की मौत पिटाई से हुई है. साधना का अंतिम संस्कार शोकाकुल माहौल में किया गया. मृतक साधना स्कूल में मेधावी थी. 10वीं कक्षा में उसके 95% अंक थे. वह भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती थी. इसलिए उसने अटपडी के साइंस कॉलेज में प्रवेश ले लिया था. वह नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब उसे मॉक टेस्ट में कम अंक मिले तो उसके पिता ने उसे लकड़ी के डंडे से बुरी तरह पीटा.
गंभीर रुप से जख्मी लड़की को उसकी मां ने दूसरे दिन स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया. ज्यादा चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने सलाह दी कि साधना को बड़े अस्पताल में ले जाया जाए. इसके बाद उसे सांगली के उष:काल हॉस्पिटल में लाया गया. पुलिस ने बताया कि घटना के दूसरे दिन यानी शनिवार को साधना ने दम तोड़ दिया. अंतिम संस्कार के बाद साधना की मां प्रीति भोसले ने पुलिस में शिकायत दर्ज . इसके बाद अटपडी पुलिस स्टेशन में धोंडीराम भोसले के खिलाफ बीएनएस 103 (1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है.
संदिग्ध, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, धोंडीराम भोसले (उम्र 50) को रविवार को अटपडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां उसे 24 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस बीच, हत्या की घटना के बाद उपविभागीय पुलिस अधिकारी विपुल पाटिल और पुलिस निरीक्षक विनय वहीर ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया.