
टैक्सपेयर्स को हर हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) फाइल करना होता है. वित्त वर्ष 2024-25 अथवा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. इस डेडलाइन के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा.
यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद सोच लिया है कि अब तो आपका काम पूरा हो गया और आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा आ जाएगा तो आप गलत हैं. आईटीआर फाइल करने के बाद इसे वेरिफाई (Verify) यानी सत्यापित करना भी जरूरी होता है. यदि आपने ITR भरने के बाद वेरिफाई नहीं किया है तो जहां आपका रिफंड का पैसा अटक सकता है, वहीं आपका आईटीआर खारिज भी सकता है. ऐसे में आपको दोबारा आईटीआर भरना पड़ेगा.
इतने दिनों में रिटर्न ई-वेरिफिकेशन कराना जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर वेरिफाई करने के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू करता है. आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर रिटर्न ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-5 फॉर्म ऑफलाइन जमा करवाना होता है. पहले करदाता आईटीआर दाखिल करने के 120 दिनों तक ITR वेरिफाई कर सकते थे. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद यदि आपको रिफंड का पैसा चाहिए और जुर्माना से बचना है तो तुरंत आईटीआर को वेरिफाई करा लीजिए. हम आपको बता रहे हैं कि आप आईटीआर वेरिफाई किस तरह से कर सकते हैं.
इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर वेरिफाई
नेट बैंकिंग
1. आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले https://www।incometax।gov।in पोर्टल पर जाना होगा.
2. फिर मेन्यू में 'e-File' बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Income Tax Returns बटन को टैप करना होगा.
3. ऐसा करने के बाद e-Verify Return ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा. यहां पर आपको e-Verify using Net Banking का विकल्प मिलेगा.
4. इस ऑप्शन को चुनने के बाद आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर पहुंच जाएंगे. यहां पर आप नेट बैंकिंग पर लॉगिन करें और फिर Proceed to e-Filing Portal पर क्लिक करें.
5. ऐसा करने के कुछ ही सेकेंड बाद आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.
आधार ओटीपी
1. आप आधार ओटीपी के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए.
2. आपको आईटीआर वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा.
3. वहां पर बाई साइड में Important links में दिए e-File Return पर क्लिक करना होगा.
4. फिर न्यू पेज में अवर सर्विसेज में ई-वेरिफाई पर क्लिक करना होगा.
5. इसके बाद वेरिफिकेशन मेथड सेगमेंट आएगा. इसमें आपको आधार ओटीपी के जरिए रिटर्न वेरिफाई का विकल्प चुनना होगा.
6. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा.
7. ऐसा करने के बाद आपके पास रिटर्न ई-वेरिफाई होने का मैसेज आएगा. यह आईटीआर वेरिफाई करने का सबसे सरल और लोकप्रिय तरीका है.
बैंक अकाउंट
1. आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए भी आयकर रिटर्न ई-वेरिफाई कर सकते हैं. हालांकि यह सुविधा हर बैंक नहीं उपलब्ध कराता है.
2. बैंक अकाउंट से आईटीआर वेरिफाई करने के लिए इसे वेलिडेट करना होता है. बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा.
3. वेलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें.
4. फिर रिटर्न वेरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके ओटीपी जनरेट करें.
5. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) आएगा. इस EVC को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा.
डीमैट अकाउंट
1. आप शेयर की ट्रेडिंग करने वाले अपने डीमैट अकाउंट के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं.
2. इसके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट को प्रीवैलिडेट करना होगा.
3. डीमैट अकाउंट प्रीवैलिडेट होने के बाद EVC जनरेट करना होगा.
4. फिर अपने मोबाइल नंबर की मदद से आईटीआर को वेरिफाई कर लें.
5. यह तरीका उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं.
एटीएम कार्ड
1. आप अपने एटीएम कार्ड के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं.
2. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ATM कार्ड को बैंक के एटीएम में स्वाइप करना होगा.
3. इसके बाद पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग पर क्लिक करें.
4. ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC आएगा.
5. फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें और ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें.
6. वेरिफिकेशन मेथड में Already generated EVC through bank ATM का ऑप्शन पर क्लिक करें.
7. इसके बाद आपके मोबाइल पर भेजा गया ईवीसी कोड डालें आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा.
8. आपको मालूम हो कि कुछ बैंक ही अपने ग्राहकों को इस सुविधा का लाभ देते हैं.
ऑफलाइन ऐसे करें आईटीआर वेरिफाई
1. आप ऑफलाइन तरीके से भी आईटीआर वेरिफाई करा सकते हैं.
2. आप ITR-V फॉर्म पर हस्ताक्षर करके इसे बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को भेज सकते हैं.
3. यह फॉर्म 30 दिनों के भीतर CPC के पास पहुंच जाना चाहिए. इसके प्रोसेसिंग में आमतौर पर 2-3 सप्ताह लगते हैं.
4. इस तरह से आप ITR-V फॉर्म की कॉपी को आयकर विभाग को भेजकर रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं.