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1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स रूल्स 2026 लागू होने जा रहा है. यह नियम वित्त वर्ष 2026-27 की कमाई और असेसमेंट ईयर 2027-28 के टैक्स रिटर्न पर लागू होगा. यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो आपके लिए 31 मार्च 2026 डेडलाइन है. इस तारीख तक आपको कुछ जरूरी वित्तीय काम पूरे करने हैं. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स कट सकता है, जिससे आपको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं कौन-कौन से जरूरी काम आपको निपटाने हैं.
1. सबसे पहले करें यह काम
31 मार्च 2026 से पहले आपको कौन सा काम सबसे पहले करना जरूरी है, यह हम बता रहे हैं. यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनी है और छूट का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो 31 मार्च 2026 से पहले निवेश करना जरूरी है. आपको मालूम हो कि धारा 80C, 80D, 80E और 80G के तहत मिलने वाली छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब आप समय रहते निवेश पूरा कर लें. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी. ऐसे में आपकी सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है.
2. दूसरा क्या करें काम
यदि आप जॉब करते हैं और आपने अभी तक निवेश के प्रमाण (Investment Proof) जमा नहीं किए हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है. यदि आपने साल की शुरुआत में टैक्स को बचाने के लिए निवेश की जानकारी दी थी, लेकिन आज तक उसके दस्तावेजों को ऑफिस में जमा नहीं किए हैं तो आपका नियोक्ता आपकी पूरी सैलरी को टैक्सेबल मानकर अधिक टैक्स काट सकता है. ऐसे में आपके हाथ में आने वाली सैलरी कम आ सकती है. ऐसे में देरी मत कीजिए तुरंत निवेश के प्रमाण जमा कर दीजिए.
3. तीसरा करें ये काम
यदि आपने होम लोन लिया हुआ है और टैक्स से बचना चाह रहे हैं तो उसका ब्याज प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है. आपको मालूम हो कि इसके बिना आप टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर पाएंगे. नियम के मुताबिक आप होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक और मूल राशि पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास सही दस्तावेज होने जरूरी हैं.
4. चौथा क्या करें काम
यदि आपने इस वित्त वर्ष के दौरान अपनी नौकरी यानी जॉब बदली है तो फॉर्म 12B जमा करना किसी भी हाल में न भूलें क्योंकि इससे आपकी पिछली और वर्तमान इनकम को जोड़कर सही टैक्स कैलकुलेशन होगा. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो डबल टैक्स कट सकता है. ऐसे में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
5. फटाफट पांचवां कर लें यह काम
यदि आपके पहले दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने का आखिरी मौका 31 मार्च है. जी हां, 31 मार्च 2026 तक आप संशोधित रिटर्न भर सकते हैं. ऐसा कर आप भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिस या पेनाल्टी से बच सकते हैं.