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EPFO से पैसा निकालने का पूरा नियम: कब मिलेगी निकासी, कितना निकाल सकते हैं और पेंशन कैसे मिलेगी? बस एक क्लिक में यहां जानिए

Rules for Withdrawing Money from EPFO: यदि आप नौकरी करते हैं और पीएफ कटता है तो आपके लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है. आज हम आपको EPFO से पैसा निकालने का पूरा नियम बता रहे हैं. हम बता रहे हैं कि पीएफ से कितना पैसा निकाल सकते हैं, कब निकासी मिलेगी और पेंशन कैसे मिलेगी. साथ ही EPFO 3.0 के बारे में भी बताएंगे. 

Rules for Withdrawing Money from EPFO Rules for Withdrawing Money from EPFO

यदि आप नौकरी करते हैं और पीएफ कटता है तो आपके लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है. आज हम आपको EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से पैसा निकालने का पूरा नियम बता रहे हैं. अधिकतर जॉब करने वाले नहीं जानते कि पीएफ (Provident Fund) यानी भविष्य निधि से कितना पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, पुराने इम्प्लॉयर का पूरा पैसा निकाल सकते हैं या नहीं.  इसी तरह के सवालों का जवाब आप यहां जान सकते हैं. इसी के साथ EPFO 3.0 के बारे में भी जान सकते हैं. 

क्या है EPFO
ईपीएफओ (EPFO) का पूरा नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है. यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है. यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के PF, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है.

नौकरी करते हुए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं 
नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकला सकते हैं या नहीं तो इसका जवाब है निकाल सकते हैं. आपको मालूम हो कि आप एक बार पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं. आपको पीएफ से पैसा निकासी का कारण बताना होगा. आपको यह बताना होगा कि आप शिक्षा, शादी, मेडिकल इमरजेंसी या घर की मरम्मत किसके लिए पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हैं. मेडिकल या शादी के लिए कर्मचारी के कुल कंट्रीब्यूशन और उस पर मिले ब्याज का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं. 

घर की मरम्मत के लिए पीएफ में कर्मचारी के कुल हिस्से और ब्याज से अधिकतम 90% तक पैसा निकाल सकते हैं. उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाला जा सकता है. यदि जॉब छुट गई है और आप एक महीने से बेरोजगार हैं तो आप पीएफ से 75%  (कंपनी और कर्मचारी दोनों का हिस्सा) राशि निकाल सकते हैं. पीएफ में बचे 25 प्रतिशत पैसो को आप दो महीने की बेरोजगारी के बाद निकाल सकते हैं. कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी में पोस्ट-मैट्रिकुलेशन शिक्षा के लिए 10 बार पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. बेटी, भाई और बहन की शादी के लिए पीएफ से 5 बार पैसा निकाल सकते हैं. प्लॉट खरीदने, होम लोन चुकाने और घर बनाने के नाम पर पीएफ से सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हैं. 

क्या नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा 
यदि आपने नौकरी छोड़ दी है तो नौकरी से इस्तीफा देने के दो माह बाद आप अपनी पीएफ की पूरी राशि निकाल सकते हैं. आपको मालूम हो कि इस दौरान आपको बेरोजगार होना चाहिए. जॉब से इस्तीफा देने के बाद पीएफ का पैसै निकालने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. आपको 30 दिनों का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा या नियोक्ता को उसके बराबर की राशि का भुगतान करना होगा. मौजूदा नियोक्ता के साथ लगातार दो महीने की सेवा पूरी करनी होगी. आपकी व्यक्तिगत जानकारी EPFO पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए.

क्या निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा 
आपको मालूम हो कि ईपीएफओ एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन के रूप में काटता है. अब प्रश्न है कि क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं तो इसका जवाब हां है. आप ईपीएस का पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि यह आपकी कुल सर्विस अवधि पर निर्भर करता है. यदि आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आप पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. यदि आपकी नौकरी 10 साल या उससे अधिक हैं तो आप पेंशन का पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह रकम लॉक हो जाती है. यह पेंशन की रकम आपको 58 साल की उम्र से लेकर जिंदगी भर हर महीने मिलती है.

क्या है EPFO 3.0
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने डिजिटल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. इसी कड़ी में सरकार EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रही है. EPFO 3.0 के लागू होने के बाद PF से पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी. इससे कर्मचारी अपने PF खाते से पैसा UPI और UPI-सक्षम ATM के जरिए भी निकाल सकेंगे. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया था कि EPFO 3.0 के तहत नई सुविधाओं की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. आपको मालूम हो कि EPFO 3.0 के लॉन्च होने के बाद सदस्य अपने EPF खाते में उपलब्ध निकासी योग्य राशि को ऑनलाइन देख सकेंगे. यदि उनका बैंक खाता आधार और UAN से लिंक होगा तो वे UPI के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे. बस इसके लिए उपयोगकर्ता को अपने लिंक किए गए UPI PIN का इस्तेमाल करना होगा. 

EPFO 3.0 लागू होने पर कितनी राशि निकाल सकते हैं
EPFO 3.0 के लागू होने पर सदस्य अपने EPF बैलेंस का लगभग 50% से 75% तक निकाल सकेंगे. हालांकि यह निकासी निर्धारित शर्तों और पात्रता के आधार पर होगी. आपको मालूम हो कि रिटायरमेंट बॉडी अभी तक ज्‍यादातर मामलों में ईपीएफओ की पूरी राशि निकालने की अनुमति नहीं देता है और आगे भी इसके द्वारा पूरा अमाउंट देने की उम्‍मीद नहीं है. EPFO खाते में कम से कम 25% राशि अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जाएगी.

क्या पेंशन पर पड़ेगा असर
कई कर्मचारी यह जानना चाह रहे हैं कि ATM से PF निकालने पर EPS यानी पेंशन की राशि प्रभावित होगी या नहीं तो इसका जवाब है नहीं. EPFO 3.0 के तहत नई सुविधा सिर्फ EPF खाते की राशि पर लागू होगी. पेंशन फंड की व्यवस्था अलग रहेगी और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.