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ITR Filing 2025: न आयकर विभाग का चक्कर... न सीए की जरूरत... घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में भरें Income Tax Return... यहां जानें आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 

ITR Filing Process: यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप बिना किसी सीए की मदद लिए घर बैठे फटाफट ITR ऑनलाइन फाइल कैसे कर सकते हैं. आइए आईटीआर भरने के स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जानते हैं, जिन्हें फॉलो कर आप आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 

ITR Filing 2025 ITR Filing 2025
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन है 15 सितंबर 2025

  • ITR भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स रख लें अपने पास

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 कर दी है.

पहले आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी. आप आईटीआर दाखिल करने के लिए डेडलाइन का इंतजार मत कीजिए. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे घर बैठे बिना सीए की मदद लिए फटाफट 10 मिनट में  ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं? 

ITR पहले फाइल करने के हैं कई लाभ  
टैक्सपेयर्स आपको ITR फाइल करने के लिए डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए. आईटीआर पहले दाखिल करने के कई फायदे हैं इसलिए आप लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए. पहले आईटीआर फाइल करेंगे तो आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा जल्दी आ जाएगा. इतना ही नहीं, यदि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं. आयकर विभाग की तरफ से यदि कोई जानकारी मांगी जाती है तो आप अंतिम तिथि से पहले दे सकते हैं. 

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आईटीआर दाखिल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत 
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार और पैन कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), कर सूचना विवरण (TIS), बैंक अकाउंट डिटेल, टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ, बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ, छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद, स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद, आधार से वैलिडेट बैंक खाता, बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट चाहिए.

फॉर्म-16 में कमाई की डिटेल्स के साथ-साथ डिडक्शन के बारे में भी जिक्र रहता है, जिनके लिए टैक्सपेयर क्लेम कर सकते हैं. आप किसी कंपनी के कर्मचारी हैं तो फॉर्म-16 में जिक्र की गई डिटेल्स को चेक जरूर कर लें. आप देख लें कि इसमें दी गई आपकी कमाई की राशि से मेल खाती है या नहीं. टैक्स रिटर्न और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट में दी गई डिटेल्स में फर्क नहीं होना चाहिए, वरना टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है.

सही ITR फॉर्म का करें चुनाव  
इन डॉक्यूमेंट्स के जमा करने के बाद करदाता को अपने काम और इनकम के आधार पर ITR फॉर्म का सही चुनाव करना होता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल सात ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) अधिसूचित किए गए हैं. टैक्सपेयर्स ITR दाखिल करते समय नया या पुराना टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं. उधर, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को करीब 70 तरीकों से डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ लेने का मौका मिलता है.

खुद से ऐसे भरें ITR
1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं. फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर User ID में अपना पैन दर्ज करें.​ 
2. इसके बाद Continue पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड दर्ज करें. फिर लॉग इन करने के लिए Continue पर क्लिक करें. 
3. इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करें टैब पर जाएं. यहां ई-फाइल आयकर रिटर्न 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
4. फिर असेसमेंट ईयर का चुनाव करें जैसे 2025-26 और फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5. इसके बाद आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें.
6. फिर अपनी टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.
7. अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. इसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें.
9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.
12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती है तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें.
13. इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े' ऑप्शन चुनें.
14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है.
15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, उस पर फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें.
20. आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग जैसी विधियों का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं.