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Flight Late or Cancellation Refund Rights: फ्लाइट लेट या कैंसिल? जानें अपने हक जो दिलाएंगे लाखों का मुआवजा!

एयरलाइंस एक "फ्लाइट डिसरप्शन स्टेटमेंट" जारी करती हैं, जो फ्लाइट इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबूत के तौर पर काम करता है. इसे एयरलाइन की वेबसाइट से डाउनलोड करें या एयरपोर्ट स्टाफ से मांगें.

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क्या आपकी फ्लाइट भी घंटों लेट हुई या अचानक कैंसिल हो गई? पिछले कुछ दिनों से भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भारी देरी और कैंसलेशन ने यात्रियों का जीना मुहाल कर दिया है. एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स से लेकर लंबी दूरी की फ्लाइट्स, इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से रूट बाधित होने, और खराब मौसम के कारण डोमेस्टिक फ्लाइट्स तक- हर तरफ हंगामा है! सोशल मीडिया पर यात्री गुस्सा निकाल रहे हैं, और एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी का मंजर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हक आपको मुआवजा दिला सकते हैं?

क्यों हो रही है फ्लाइट्स में देरी?
DGCA के सख्त निरीक्षण नियमों की वजह से एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स लेट हो रही हैं. इजरायल-ईरान युद्ध ने लंबी दूरी की उड़ानों के रूट्स को बाधित किया है, और खराब मौसम ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी प्रभावित किया. एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान हैं, लेकिन एयरलाइंस को कानूनी तौर पर आपको देरी/रद्दीकरण की लिखित जानकारी और मुआवजा देने की जिम्मेदारी है.

आपके अधिकार- मुआवजा पक्का!
लिखित जानकारी का हक: एयरलाइंस को देरी या रद्दीकरण का कारण और मुआवजा/रिफंड नियम लिखित में देना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

  • एयरपोर्ट हेल्पडेस्क: चेक-इन या डिपार्चर स्टेशन पर मौजूद हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करें.
  • ऑनलाइन शिकायत: www.AirSewa.com या Air Sewa App पर शिकायत दर्ज करें.
  • DGCA और उपभोक्ता फोरम: अगर एयरलाइन जवाब नहीं देती, तो DGCA वेबसाइट या उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें.

उदाहरण के लिए, 2024 में मुंबई उपभोक्ता फोरम ने एक यात्री को 75,000 रुपये का मुआवजा दिलाया, क्योंकि एयर इंडिया की बैंकॉक-मुंबई फ्लाइट 2019 में 12 घंटे लेट हुई थी. कोर्ट ने इसे "शारीरिक और मानसिक पीड़ा" माना.

फ्लाइट इंश्योरेंस का फायदा
एयरलाइंस एक "फ्लाइट डिसरप्शन स्टेटमेंट" जारी करती हैं, जो फ्लाइट इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबूत के तौर पर काम करता है. इसे एयरलाइन की वेबसाइट से डाउनलोड करें या एयरपोर्ट स्टाफ से मांगें.

क्या करें तुरंत?

  • हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करें.
  • AirSewa App डाउनलोड करें और ऑनलाइन कंप्लेंट करें.
  • फ्लाइट डिसरप्शन स्टेटमेंट लें.
  • अगर एयरलाइन टालमटोल करे, तो उपभोक्ता फोरम का रास्ता अपनाएं.

फ्लाइट लेट या कैंसिल होने से परेशान न हों. अपने अधिकारों को जानें और एयरलाइंस से मुआवजा मांगें. 

(इनपुट: अनीशा माथुर)