Important Work Deadline
Important Work Deadline साल 2025 का 11वां महीना नवंबर को समाप्त होने में अब बस चंद दिन बचे हैं. नवंबर की अंतिम तारीख यानी 30 नवंबर तक कई वित्तीय और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के काम पूरे करने हैं. यदि आपने इस डेडलाइन तक काम पूरे नहीं किए तो बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ सकते है.
30 नवंबर 2025 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने हैं. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है. 30 नवंबर तक टैक्स फॉर्म भी सबमिट करना है. यदि आप इस डेडलाइन को मिस कर गए तो आपकी पेंशन रुक सकती है. आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स नोटिस आ सकता है. इसके अलावा कई सुविधाओं का लाभ उठाने से आप वंचित हो सकते हैं.
1. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन
यदि आप पेंशन पाते हैं तो आपको को जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है. यदि आप इस डेडलाइन तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी. आपको मालूम हो कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स की जीवित होने की पुष्टि करता है. लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं करने पर बैंक दिसंबर से पेंशन जारी नहीं करेगा. आप बैंक शाखा में जाकर, अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाकर या सरकारी विभागों में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. आप चाहें तो घर बैठे UMANG ऐप या Jeevan Pramaan ऐप से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं. इसमें पोस्टमैन आपके घर आकर फिंगरप्रिंट और फोटो लेकर डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे. इस प्रक्रिया में आपके पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक/डाकघर खाता नंबर और PPO नंबर होने चाहिए.
2. टीडीएस/टीसीएस रिटर्न और चालान जमा करने की अंतिम तारीख
टैक्स जमा करने वालों और कंपनियों के लिए भी 30 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण है. इस तारीख तक अक्टूबर में काटे गए कर (टीडीएस) या एकत्र किए गए कर (टीसीएस) के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 है. यदि आपने यह काम समय पर पूरा नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर पेनाल्टी लगा सकता है. वैसी कंपनियां जिनके इंटरनेशनल लेनदेन या विदेशी संबद्धता है, उन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (Form 3CEAA) भी 30 नवंबर 2025 तक भरना जरूरी है.
3. ITR दाखिल करने की डेडलाइन
जिन टैक्सपेयर्स को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट कराना अनिवार्य है, उन्हें आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) 30 नवंबर 2025 तक जमा करना है. यह उन टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तिथि है, जिनके ऑडिट रिपोर्ट के साथ इंटरनेशनल लेनदेन की आवश्यकता होती है.
4. NPS से UPS में ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 नवंबर
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय कर रखी है. केंद्र सरकार यूपीएस में कर्मचारियों को कई लाभ दे रही है. सरकार ज्यादा सुरक्षित पेंशन और टैक्स बचत का लाभ दे रही है. UPS में कर्मी अपनी बेसिक सैलरी + डीए का 10 प्रतिशत डालेंगे और सरकार पूरा 18.5% देगी. रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी. ऐसे में आपके पास NPS से UPS में स्विच करने के लिए बस चंद दिन बचे हैं. यदि आपने 30 नवंबर 2025 तक UPS ऑप्शन नहीं चुना तो आप NPS में ही रह जाएंगे.
5. पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए KYC अपडेट की अंतिम तारीख
पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी (PNB) ने अपने ग्राहकों को 30 नवंबर 2025 तक KYC अपडेट पूरा करने की अपील की है. यह उन सभी बैंक अकाउंट्स पर लागू होती है जिनका KYC रिन्यूअल 30 सितंबर 2025 तक होना था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार KYC अपडेट नहीं होने पर PNB खाते के संचालन पर अस्थाई रोक भी लगा सकता है.