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ITR Refund Delay: क्या अब तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड, CBDT चेयरमैन ने बताया देरी की वजह, जानें कब तक आपके बैंक खाते में आएगा पैसा और कैसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरने के बाद भी रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही है? सीबीडीटी के चेयरमैन ने रिफंड मिलने में देरी की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि नवंबर लास्ट या दिसंबर तक बचे हुए लोगों को रिफंड जरूर मिल जाएगा. आइए जानते हैं रिफंड मिलने में देरी होने पर कहां संपर्क कर सकते हैं और रिफंड स्टेटस चेक करने का प्रोसेस क्या है?

ITR Refund ITR Refund
हाइलाइट्स
  • 16 सितंबर 2025 थी आईटीआर भरने की डेडलाइन 

  • कई टैक्सपेयर्स रिफंड मिलने का कर रहे इंतजार

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 कब की बीत चुकी है लेकिन अभी तक कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिला है. ऐसे में करदाता काफी चिंतित हैं कि उनके बैंक खाते में आईटीआर रिफंड (ITR Refund) का पैसा आएगा भी या नहीं. करदाताओं की इस चिंता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने दूर किया है. रवि अग्रवाल का कहना है कि सभी करदाताओं को इसी नवंबर या दिसंबर महीने तक रिफंड का पैसा जरूर मिल जाएगा. 

...तो इसलिए रिफंड मिलने में हो रही देरी
सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने रिफंड मिलने में देरी की वजह भी बताई है. रवि अग्रवाल ने बताया कि कई इनकम टैक्स रिटर्न में गलत डिडक्शन, मिसमैच और रेड-फ्लैग्ड दावे सामने आए थे. इन्हीं की अच्छी तरह से जांच-परख होने की वजह से रिफंड भेजने का पूरा प्रोसेस धीमा पड़ गया है. रवि अग्रवाल ने बताया कि छोटे और कम वैल्यू वाले रिफंड पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं लेकिन जब हाई-वैल्यू रिफंड की आईटीआर फाइलें खोली गई तो कई मामलों में गलत रिफंड क्लेम पाए गए. 

उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर्स को ई-मेल भेजे हैं और स्पष्टीकरण मांगा है. करदाताओं को सलाह है कि वे ई-मेल में मांगी गई जानकारी समय पर अपडेट कर दें ताकि रिफंड प्रोसेस में देरी न हो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर रिफंड का एनालिसिस कर रहा है और जैसे-जैसे रिफंड को ग्रीन चैनल में लाया जा रहा है, वैसे-वैसे उन्हें रिलीज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसी नवंबर या दिसंबर तक शेष रिफंड जारी हो जाएंगे. किसी भी करदाता को रिफंड मिलने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिसका जितना रिफंड बनता है, उसे मिलेगा. रवि अग्रवाल ने कहा कि रिफंड में देरी शायद इसलिए देखी जा रही है क्योंकि टीडीएस दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ ही दावों की संख्या में भी कमी आई है. 

...तो तुरंत रिफंड स्टेटस करना चाहिए चेक 
आपको मालूम हो कि यदि कोई करदाता आईटीआर दाखिल करने के बाद अपना रिटर्न ई-वेरिफाई कर देता है, तो उसके चार या पांच सप्ताह के अंदर रिफंड प्रोसेस होकर करदाता के बैंक खाते में आ जाता है. यदि आपको समय पर रिफंड नहीं मिला है तो आपको तुरंत रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. टैक्सपेयर्स रिफंड स्टेटस दो तरीकों से चेक कर सकते हैं.  

पहला, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करके और दूसरा NSDL (TIN) पोर्टल के रिफंड स्टेटस पेज पर पैन कार्ड नंबर और असेसमेंट ईयर डालकर. कोई भी करदाता इन दोनों तरीकों में से किसी को भी अपनाकर यह पता कर सकते  हैं कि रिफंड प्रोसेस हुआ है या अभी भी प्रोसेसिंग में है. आपको मालूम हो कि जो भी करदाता अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR भर सकते हैं. ध्यान रखें Belated आईटीआर दाखिल करने पर  5000 रुपए तक का लेट फीस लगती है. 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए लेट फीस 1000 रुपए है.

आईटीआर रिफंड मिलने में देरी होने पर यहां कर सकते हैं संपर्क
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4455 पर संपर्क कर सकते हैं.
2. ask@incometax.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं.
3. स्थानीय आयकर विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं.
4. ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL की वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
5. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
6. बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ऐसे चेक कर सकते हैं आईटीआर रिफंड स्टेटस 
1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. 
2. इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर वेबसाइट पर लॉग-इन करें. 
3. पैन यदि आपके आधार से लिंक नहीं है, तो एक पॉप-अप नोटिफिकेशन आएगा.
4. 'Link Now' पर क्लिक करें या 'Continue' पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
5. फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद e-File टैब पर जाएं.
6. अब Income Tax Returns पर क्लिक करें.
7. फिर View Filed Returns विकल्प चुनें.
8. यहां आप संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं.
9. View Details पर क्लिक करके रिटर्न की पूरी प्रोसेसिंग लाइफ साइकल देख सकते हैं.
10. यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी.
11. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.

रिफंड स्टेटस ऐसे भी कर सकते हैं चेक 
1. आप सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
2. यहां अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
3. इसके बाद स्टेटस देखने के लिए Proceed बटन पर क्लिक करें.
4. ऐसा करने के बाद आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

ऐसे कर सकते हैं Refund Reissue 
1.
आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगाय
2. इसके बाद आपको My Account वाले सेक्शन पर जाना होगा. 
3. अब Refund Re-issue वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर Click on पर जाना होगा. 
4. फिर Refund Reissue Request पर क्लिक करना होगा. 
5. इसके बाद जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट दर्ज करना होगा.
6. फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा.