
ITR Filing Process: टैक्सपेयर्स ध्यान दें, बिना जुर्माना के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि पास आ गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की है. ऐसे में करदाताओं के पास आईटीआर भरने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं. 15 सितंबर के बाद आईटीआर दाखिल करने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा. करदाता जुर्माना के साथ 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
कितना देना पड़ेगा जुर्माना
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के मुताबिक यदि कोई टैक्सपेयर तय समय सीमा के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना लगता है. यदि किसी करदाता की टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो उसे 5000 रुपए जुर्माना देना होगा. यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे 1000 रुपए लेट फीस के रूप में देने होंगे.
...तो टैक्स की राशि के साथ चुकाना होगा ब्याज
15 सितंबर के बाद आईटीआर दाखिल करने पर करदाता को सिर्फ जुर्माना ही नहीं देना होगा बल्कि बकाया टैक्स पर पेनल इंटरेस्ट (ब्याज) भी देना पड़ेगा. इसका मतलब है कि आपके ऊपर टैक्स बाकी है और आपने समय पर आईटीआर दाखिल नहीं किया तो टैक्स की राशि के साथ आपको ब्याज भी चुकाना होगा. यह ब्याज आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं जैसे 234A के तहत लिया जाता है.
टैक्स रिजीम और आईटीआर फॉर्म का करें चुनाव
टैक्सपेयर को आईटीआर दाखिल करने से पहले टैक्स रिजीम और आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं. यदि आप किसी एक का चुनाव नहीं करेंगे तो आप स्वतः न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे. आपको मालूम हो कि न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में अलग-अलग टैक्स छूट और दरें मिलती हैं. रिटर्न भरने के लिए अपनी इनकम के अनुसार आईटीआर फॉर्म चुनना होता है. आईटीआर फॉर्म सात तरह के होते हैं.
आईटीआर दाखिल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
1. आधार और पैन कार्ड.
2. बैंक अकाउंट डिटेल.
3. सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16.
4. टीडीएस सर्टिफिकेट.
5. टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ.
6. बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ.
7. छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद.
8. स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट.
9. इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद.
10. आधार से वैलिडेट बैंक खाता.
11. बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट.
ऐसे दाखिल कर सकते हैं आईटीआर
1. आईटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाना होगा.
2. फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन और यूजर आईडी डालकर अपना पासवर्ड बनाएं और लॉग इन करें.
3. इसके बाद डैशबोर्ड पर, ई-फाईल आयकर रिटर्न 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
4. फिर असेसमेंट ईयर का चुनाव करें. जैसे 2025-26 और फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5. इसके बाद आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें.
6. टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.
7. ITR फॉर्म चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें.
9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.
12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा.
13. इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े' ऑप्शन चुनें.
14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है.
15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें.
20. आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं.