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ITR Filing deadline for FY 2022-23: समय से नहीं भर पाएं हैं इनकम टैक्स रिटर्न? ये है फाइल करने का पूरा प्रोसेस  

ITR Filing deadline for FY 2022-23: जो लोग किसी कारणवश अपना आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भर पाए हैं उनके लिए भी कई उपाय हैं. अगर समय सीमा से चूक गए हैं, तब भी आप इस साल 31 दिसंबर तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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हाइलाइट्स
  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है

  • आईटीआर भरने का लिए विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं

  • 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं तो तब भी भर सकते हैं रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. लेट फीस से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को समय सीमा से पहले अपना आईटीआर जमा करना होगा. जो लोग आईटीआर भरना चाहते हैं वे आयकर विभाग की वेबसाइट- incometax.gov.in/iec/foportal पर जा सकते हैं. बता दें, केंद्र ने कहा है कि इसबार आईटीआर जमा करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा.

हालांकि, जो लोग किसी कारणवश अपना आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भर पाए हैं उनके लिए भी कई उपाय हैं.  

समय पर आईटीआर दाखिल करने के क्या फायदे हैं?

आपके टैक्स रिटर्न का उपयोग बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों सहित कई संगठनों द्वारा किसी भी लोन और बीमा पॉलिसियों के लिए आय के प्रमाण के रूप में किया जाता है. कई देशों के दूतावास भी आपकी टैक्स रिसिप्ट सहिता आपकी इनकम डिटेल मानते हैं. ऐसे में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न वाले पेपर्स दिखा सकते हैं. 

अगर आप समय पर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप आईटीआर रिफंड प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे. अगर आपकी  सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हैं, और आप टीडीएस फाइल करते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए. 

अगर आप समय पर अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा?

अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं, तब भी आप इस साल 31 दिसंबर तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.  हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी. जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1,000 रुपये चुकाने होंगे. वहीं वो लोग जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसे टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये लेट फीस के तौर पर देंगे होंगे. उन्हें टैक्स के देर से भुगतान पर ब्याज भी देना होगा. 

हालांकि, अगर आपकी ग्रॉस इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आईटीआर देर से फाइल करने पर आप पर जुर्माना नहीं लगेगा. 

आईटीआर फाइल कैसे करें? 

– सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट- www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं

-अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखें और ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें

-अपने डैशबोर्ड पर अपना आईटीआर फाइल करने का विकल्प चुनें

-अससेमेंट ईयर (AY) 2022-23 का विकल्प चुनें

-आगे बढ़ने के लिए अपने फाइलिंग का तरीका और आपके लिए लागू आईटीआर फॉर्म चुनें

-अपने पहले से भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और अगर एडिट करना है तो वो करें 

-अपनी इनकम और डिडक्शन लिखें और चेक करें कि कहीं कोई देयता तो नहीं है

- अब इसे वेरीफाई कर दें और प्रोसेस पूरा करें 

-एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर कन्फर्मेशन का मैसेज मिलेगा. 

इस बात का ध्यान रखें की अगर आप 31 दिसंबर 2022 तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप उसके बाद इसे फाइल नहीं कर पाएंगे. उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ही आपको सूचित करेगा कि क्या किया जाना है.