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मोटा चालान कटा है तो ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत, तुरंत हो जाएगा माफ

नोटिस आने के बाद आप ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा कर अपने गाड़ी  का नंबर  जैसे ही दर्ज करते हैं आपको  मोबाइल पर OTP आता है, OTP दर्ज करते ही  आपका नोटिस खुल जाता है. अगर ये चालान गलत है तो आप 'Grievance' के ऑप्शन पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं.

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दिल्ली-NCR में ट्रैफिक पुलिस  नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए E-Challan भेजना शुरू कर दिया है.  लेकिन क्या आपको पता है कि कार मालिकों को दिल्ली पुलिस अपनी बात रखने का भी मौका देती है, और अगर आप सही पाए जाते हैं तो चालान माफ कर दिया जाता है.

शिकायत दर्ज करें-

Delhi Traffic Police E-Challan का नोटिस आपके फोन नंबर पर भेजती है. नोटिस आने के बाद आप ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा कर अपने गाड़ी  का नंबर  जैसे ही दर्ज करते हैं आपको  मोबाइल पर OTP आता है, OTP दर्ज करते ही  आपका नोटिस खुल जाता है. अगर ये चालान गलत है तो आप 'Grievance' के ऑप्शन पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं.

Grievance में Traffic Police बहुत सारी सहूलियत देती है.  अगर चालान कटने का नोटिस गलती से आ गया है तो आप अपनी गाड़ी की तस्वीर क्लिक करके यहां पर डाल सकते हैं. अगर आप  सही पाए जाते हैं तो  आपका चालान रद्द कर दिया जाएगा.  साथ ही गाड़ी अगर कोई और चला रहा था तो आप उसके नाम पर भी काटे गए चालान का ट्रांसफर कर सकते हैं.

E-Challan Notice भेजने के बाद Delhi Police आपको 2 महीने का वक्त देती है. दिए गए वक्त में अगर आप जुर्माने की राशी जमा नहीं कराते हैं तो इसे वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. फिर कोर्ट में दिए गए वक्त के अंदर सुनवाई की जाती है और जुर्माने की राशि कम कर दी जाती है. इसके बावजूद अगर आपको चालान ज्यादालगता है  तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं.  पक्ष रखने के लिए आपका मामला  चालान वर्चुअल कोर्ट के बाद रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है.