Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
गरीब घरों से ताल्लुक रखने वाली बेटियों की शादी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही है. इसी में से एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना. मध्य प्रदेश में इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है. तो अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको उसकी शादी में पैसों को लेकर चिंता लगी रहती है तो निश्चिन्त हो जाइए. सरकार आपकी बेटी के लिए 55,000 रुपयों का सामान और पैसे देने वाली है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “हम 21 अप्रैल से 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' को फिर से शुरू कर रहे हैं. पहला कार्यक्रम सीहोर जिले में होगा. मैं इसमें हिस्सा लूंगा. शादी करने वाली बेटियों को 38,000 रुपये का सामान मिलेगा, 11,000 रुपये के चेक, अन्य सुविधाओं के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे.”
कौन ले सकेंगे इसका फायदा, क्या हैं जरूरी शर्तें ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटियों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. इसके अलावा जिससे बिटिया की शादी हो रही है उसकी उम्र भी 21 साल से अधिक होनी चाहिए. योजना का लाभ उठाने के लिए बेटियों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है.
इस योजना का लाभ लेने की सबसे जरूरी शर्त ये यही कि वो बेटी एमपी की स्थाई निवासी होनी चाहिए. इसके अलावा इसके बिटिया का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है.
बता दें, इस योजना का फायदा उन्ही बेटियों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिसके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों.
जरूरी दस्तावेज
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2. पहचान पत्र |
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3. आय प्रमाण पत्र की कॉपी |
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4. मैरिज सर्टिफिकेट |
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5. आधार कार्ड नंबर |
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6. बेटी का आयु प्रमाण पत्र |
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7. परिवार के लोगों का बीपीएल कार्ड |
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8. दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर |
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9. मोबाइल नंबर |
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10. बैंक पासबुक |
कैसे करें रजिस्टर?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं.
-इसके लिए आपको http://mpvivahportal.nic.in/ पर जाएं
अब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें
-होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा
-पूछी गई सभी जानकारी भर दें
ऐसे करें ऑफलाइन रजिस्टर
-ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें
-इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकलवायें
-आवेदन में पूछी गई जानकारियां सही से भरें
-अब इस फॉर्म को जाकर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करवा दें.