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आईटीआर फाइलिंग में नो एक्सटेंशन, जानिए लास्ट डेट के बाद आईटीआर फाइल करने के नुकसान

आज आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख हैं. अगर आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएं हैं तो आपको विभाग को दंड के रूप में एक तय राशि का भुगतान करना पड़ेगा.

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आईटीआर फाइलिंग: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का आखिरी दिन आखिरकार आ गया है. इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग में करदाताओं को मदद पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल की घोषणा की है. फिलहाल करदाता वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए ITR दाखिल कर रहे हैं. आईटीआर दाखिल करके करदाता एक वित्तीय वर्ष में अपनी आय और भुगतान किए गए करों की रिपोर्ट विभाग को दे सकता है. अगर सरकार की ओर से रिफंड मिलता है, तो आईटीआर करदाताओं को राशि का दावा करने में मदद करेगा. अगर आपकी आय मूल छूट सीमा से ज्यादा है तो आईटीआर भरना जरूरी है. बता दें कि  आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

आयकर विभाग ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि , आज दोपहर 1 बजे तक 19,53,581 आईटीआर दाखिल किए गए और आखिरी घंटे में 4,67,902 आईटीआर दाखिल किए गए. बता दें कि 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए थे.  शनिवार को 57.51 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए.  विभाग ने कहा, "अगर अभी तक फाइल नहीं की है तो विलंब शुल्क से बचने के लिए तुंरत आईटीआर फाइल करें. 

फॉर्म करदाताओं के लिए हैं ये सात फॉर्म

वर्तमान में, सात आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं, हालांकि, ये फॉर्म करदाताओं की श्रेणी और उनकी आय के आधार पर भरे जाते हैं.  ये फॉर्म हैं ITR-ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, और ITR-7. 

आईटीआर फॉर्म 1और आईटीआर फॉर्म 4

आईटीआर फॉर्म 1और आईटीआर फॉर्म 4 सबसे आसान आईटीआर फॉर्म हैं.  ये फॉर्म  छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं. इसमें 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति  दायर कर सकते हैं.

आईटीआर -2 , फॉर्म 3, फॉर्म 6 और  फॉर्म-7

इसके अलावा, व्यवसाय या पेशे के जरिए इनकम नहीं कमाने वाले लोग आईटीआर -2 दाखिल कर सकते हैं, जबकि व्यवसाय या पेशे से इनकम कमाने वाले लोग आईटीआर फॉर्म 3 दाखिल कर सकते हैं.  कंपनियां आईटीआर फॉर्म 6 दाखिल कर सकती हैं.  ट्रस्ट, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थान,अधिनियम के तहत छूट लेने का दावा कर सकेत हैं इसके लिए आईटीआर फॉर्म-7 दाखिल किया जा सकता है. 

समय पर आईटीआर नहीं भरने पर ये हैं नियम 

अगर आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएं हैं तो आपको विभाग को दंड के रूप में एक तय राशि का भुगतान करना पड़ेगा. आईटी अधिनियम की धारा 234F के तहत, अगर तय वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले रिटर्न पेश किया जाता है तो ₹5,000 का जुर्माना है.  जबकि किसी दूसरे  मामले में जुर्माना ₹10,000 होगा.  यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि  अगप व्यक्ति की कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा नहीं है - तो इस धारा के तहत देने वाला शुल्क ₹1,000 से ज्यादा नहीं होगा. 

यहां पर बता रहे हैं कि  आपको आयकर सेवा प्रदाता के मुताबिक अपना ITR क्यों दाखिल करना चाहिए:

  • अगर आप विभाग से इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं. 
  • अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान विदेशी संपत्ति से कमाई की है या निवेश किया है. 
  • अगर आप वीजा या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. 
  • अगर करदाता एक कंपनी या फर्म है, चाहे फायदा या नुकसान कुछ भी हो. 

क्लियर के मुताबिक, करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए, भले ही वे छूट की सीमा के अंदर हों, या नीचे बताए गई श्रेणियों में किसी के भी अंदर आते हों.  

  • अगर आपने  एक या एक से ज्यादा चालू बैंक खातों में कुल ₹1 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की है. 
  •  खुद के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा का खर्च किया हो. 
  • बिजली की खपत पर ₹1 लाख से ज्यादा का कुल खर्च किया है. 
  • अगर आप एक बिजनेसमैन  हैं और आपकी कुल बिक्री, कारोबार या पिछले साल के दौरान ₹60 लाख से ज्यादा की कमाई की हो. 
  • अगर आप किसी पेशे में लगे हैं और आपकी कुल कमाई पिछले साल  ₹10 लाख से ज्यादा  हैं, तो आप टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं. 

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