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KYC Update: KYC अपडेट कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं, इस तरह ऑनलाइन भरें Self Declaration Form

अब आपको KYC अपडेट कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेश केवाईसी के लिए अपडेट जारी किया है. अब आप फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं.

KYC KYC
हाइलाइट्स
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को नए साल पर दिया तोहफा 

  • केवाईसी के लिए अब बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने (RBI) ने लोगों को नए साल पर तोहफा दिया है. जी हां, ग्राहकों के लिए फ्रेश KYC (Know Your Customer) के लिए अपडेशन जारी किया है. फ्रेश केवाईसी बैंक शाखा में जाकर या वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) के माध्यम से दूरस्थ रूप से की जा सकती है. आरबीआई ने कहा कि कुछ मामलों में फ्रेश केवाईसी प्रक्रिया या दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है. अगर बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी डाक्यूमेंट आधिकारिक रूप से वैध डाक्यूमेंट की वर्तमान लिस्ट के अनुरूप नहीं हैं.

इनका कर सकते हैं प्रयोग 
आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को समय-समय पर अपने खाताधारकों के ग्राहक पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है. आरबीआई ने कहा कि ग्राहक री-केवाईसी करने के लिए रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), लेटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे करें वीडियो केवाईसी 
कई बैंकों ने वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है. इसके लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर वीडियो केवाईसी देखें. अगर वहां यह ऑप्शन उपलब्ध है तो उस पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपकी वीडियो कॉल को बैंक एग्जीक्यूटिव से जोड़ा जाएगा. वह आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहेगा. ऑनलाइन ही कागाजत दिखाकर आप केवाईसी करा सकते हैं.

नेटबैंकिंग के माध्यम से 
आप नेट बैंकिंग के जरिए भी KYC करा सकते हैं. इसके जरूरी है कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हों. अगर आप नेटबैंकिंग यूज करते हैं, तो KYC करा सकते हैं. कुछ बैंक नेटबैंकिंग के जरिए ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा भी मुहैया कराते हैं.

आधार कार्ड से
आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी घर बैठे आधार कार्ड से भी करा सकते हैं. हालांकि इसके लिए बैंक में रजिस्टर्ड नंबर और आधार में रजिस्टर्ड नंबर एक ही होना चाहिए. क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एक ओटीपी आता है, जिसे आपको बताना होगा.

पोस्ट के जरिए
आप बैंक जाने की स्थिति में नहीं हैं तो आप Documents को अपने होम ब्रांच में पोस्ट करके भी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं.

सभी बैंकों को दिए निर्देश 
आरबीआई ने कहा है कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो Re-KYC को केवल सेल्फ डिक्लेयरेशन के भी किया जा सकता है. इस सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक ने देश के सभी बैंकों को निर्देश भी दिए हैं, आरबीआई ने सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग-अलग नॉन-फेस टू फेस चैनलों के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डिक्लेयरेशन करने के ऑप्शन भी दिया जाए. आरबीआई ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) विवरण अपडेट करने के लिए अपने बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है.

मिल रही थी शिकायत
आरबीआई को बैंकों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद भी डिजिटल री-केवाईसी का प्रोसेस बैंकों के वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए प्रोसेस नहीं हो पाता है. आरबीआई ने कहा है कि एक नई केवाईसी प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों' की वर्तमान सूची के अनुरूप न हों. अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई है, तो नई केवाईसी की भी जरूरत है.

कस्टमर को बैंक बुलाने पर नहीं देना चाहिए जोर
गत दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि बैंकों को कस्टमर को ब्रांच बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए. गवर्नर का स्पष्टीकरण तब आया था जब कई ग्राहकों ने कहा कि उनके बैंक उन्हें 31 दिसंबर, 2022 से पहले केवाईसी के लिए ब्रांच में आने के लिए कहा है. इस केवाईसी मांग से यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर ग्राहक बैंक में नहीं आते हैं तो खाते फ्रीज किए जा सकते हैं.