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PF से पैसे निकालने का बदला नियम, अब भरना होगा नया Form 121, जानें जरूरी बातें

अगर आप भी PF खाते से पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं, तो इससे जुड़े नए नियमों को जानना जरूरी है. नए टैक्स नियमों के तहत Form 15G और Form 15H की जगह अब Form 121 लाने की बात कही गई है. चलिए आपको बताते हैं इन नए नियमों के बारे में.

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नौकरी करने वाले लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा भविष्य के लिए PF यानी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं. जरूरत पड़ने पर शादी, घर खरीदने या किसी बड़े खर्च के लिए यह पैसा काफी काम आता है. लेकिन अगर आप भी PF खाते से पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं, तो इससे जुड़े नए नियमों को जानना जरूरी है. नए टैक्स नियमों के तहत Form 15G और Form 15H की जगह अब Form 121 लाने की बात कही गई है. यह बदलाव वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होने की जानकारी दी गई है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि ये नया फॉर्म क्या है और इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है.

क्या बदलने वाला है?
अब तक PF से पैसा निकालते समय TDS यानी स्रोत पर कर कटौती से बचने के लिए पात्र लोग Form 15G या Form 15H भरते थे. Form 15G का इस्तेमाल आम तौर पर पात्र लोगों और Form 15H का इस्तेमाल वरिष्ठ नागरिक करते थे. नए नियमों के तहत इन दोनों फॉर्म की जगह Form 121 लेने की बात कही गई है. हालांकि, केवल फॉर्म भर देने से TDS से छूट नहीं मिलती. इसके लिए तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है.

क्या है Form 121?
Form 121 एक ऐसा फॉर्म है, जिसके जरिए व्यक्ति यह बताता है कि उसकी अनुमानित सालाना आय पर इनकम टैक्स देय नहीं है. पात्र कर्मचारी PF से पैसा निकालते समय TDS न काटने का अनुरोध करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसकी मंजूरी संबंधित नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगी.

कौन भर सकता है Form 121?
कर्मचारी भारत का निवासी करदाता होना चाहिए.
उसकी अनुमानित कुल सालाना आय तय नियमों के अनुसार टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए.
कर्मचारी के पास वैध PAN कार्ड होना जरूरी है.
NRI यानी अनिवासी भारतीय इस फॉर्म का लाभ नहीं ले सकते.

क्या ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म?
Form 121 को ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू करने के लिए व्यवस्था तैयार किए जाने की जानकारी दी गई है. यह सुविधा शुरू होने पर कर्मचारियों के लिए फॉर्म भरना आसान हो सकता है. साथ ही, हर फॉर्म के लिए एक अलग पहचान संख्या देने का प्रावधान भी किए जाने की उम्मीद है.

PF निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
PF से पैसा निकालने से पहले अपनी पात्रता, TDS के नियम और संबंधित फॉर्म की जानकारी जरूर जांच लें. Form 121 भरने का मतलब यह नहीं है कि हर स्थिति में TDS नहीं कटेगा. आवेदन करने से पहले EPFO और आयकर विभाग के आधिकारिक निर्देशों से जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है.

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