
अगर आपके पास भी ट्रैफिक पुलिस का लंबित चालान पड़ा है और जेब से भारी रकम निकलने का डर सताता है, तो यह खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. दिल्ली में 13 सितंबर 2025 को लगेगा नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat), जहां आप मिनटों में अपने चालान निपटा सकते हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में राजधानी के सात बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल होंगे. सबसे खास बात यह है कि यहां न सिर्फ आपके पुराने ट्रैफिक चालान क्लियर होंगे, बल्कि भारी जुर्माने से भी छुटकारा मिलेगा.
किन-किन जगहों पर लगेगी लोक अदालत?
13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के ये सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपके ट्रैफिक चालान का हिसाब चुकता करेंगे-
इन सातों जगहों पर लोग अपने पेंडिंग चालान और नोटिस लेकर पहुंच सकते हैं और तत्काल राहत पा सकते हैं.
कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
लोक अदालत में जाने से पहले कुछ कागज तैयार रखना जरूरी है, वरना आपका काम अधूरा रह सकता है.
इन दस्तावेजों के साथ ही आपका चालान सेटलमेंट संभव है.
ऑनलाइन डाउनलोड का मौका भी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर चालान और नोटिस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी चालू कर दिया गया है. सोमवार सुबह 10 बजे से यह सुविधा मिलेगी. हर दिन सिर्फ 60,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकेंगे. 13 सितंबर तक कुल 1,80,000 चालान डाउनलोड करने की लिमिट तय की गई है. यानी मौका हाथ से निकलने न दें और समय रहते अपना चालान डाउनलोड कर लें.
कितनी बड़ी राहत?
लोक अदालत का मकसद लोगों को लंबे कोर्ट प्रोसीजर से बचाना और डिस्काउंट के साथ पेंडिंग चालान निपटाना है. 8 मार्च 2025 को आयोजित लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए गए थे, जिनकी कुल रकम थी ₹405.02 करोड़. सिर्फ ट्रैफिक चालानों से ही करीब ₹1.7 करोड़ का सेटलमेंट हुआ.
यह आंकड़े बताते हैं कि लोक अदालत लोगों के लिए कितना बड़ा राहत मंच बन चुका है.
कितने चालान निपटा सकते हैं?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लिमिट भी तय की है-
यानी अगर आपकी गाड़ी पर चालानों की लंबी लिस्ट है, तो आपको पहले तय करना होगा कि कौन से चालान सेटल करना है.
क्यों खास है यह मौका?
दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान की रकम हजारों से लेकर लाखों तक पहुंच जाती है. कई बार लोग लंबे समय तक इसे टालते रहते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो सिरदर्द और बढ़ जाता है.
लोक अदालत इस समस्या का सीधा समाधान है-
आखिर क्यों निपटाना जरूरी है चालान?
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चालान का बोझ हमेशा के लिए उतर जाए, तो 13 सितंबर 2025 को अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए. सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में से जो भी आपके नजदीक हो, वहां दस्तावेज़ों के साथ पहुंच जाएं और ट्रैफिक चालान का झंझट खत्म करें.