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Lok Adalat Challan Settlement: सिर्फ एक दिन! दिल्ली में लगेगा ट्रैफिक चालान निपटाने का ‘महामेला’, जानिए कहां और कैसे मिलेगा फायदा

दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान की रकम हजारों से लेकर लाखों तक पहुंच जाती है. कई बार लोग लंबे समय तक इसे टालते रहते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो सिरदर्द और बढ़ जाता है. लोक अदालत इस समस्या का सीधा समाधान है

Delhi traffic challan Delhi traffic challan

अगर आपके पास भी ट्रैफिक पुलिस का लंबित चालान पड़ा है और जेब से भारी रकम निकलने का डर सताता है, तो यह खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. दिल्ली में 13 सितंबर 2025 को लगेगा नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat), जहां आप मिनटों में अपने चालान निपटा सकते हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में राजधानी के सात बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल होंगे. सबसे खास बात यह है कि यहां न सिर्फ आपके पुराने ट्रैफिक चालान क्लियर होंगे, बल्कि भारी जुर्माने से भी छुटकारा मिलेगा.

किन-किन जगहों पर लगेगी लोक अदालत?
13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के ये सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपके ट्रैफिक चालान का हिसाब चुकता करेंगे-

  1. पटियाला हाउस कोर्ट,
  2. कड़कड़डूमा कोर्ट,
  3. राऊज एवेन्यू कोर्ट,
  4. तिस हज़ारी कोर्ट,
  5. द्वारका कोर्ट,
  6. साकेत कोर्ट,
  7. रोहिणी कोर्ट.

इन सातों जगहों पर लोग अपने पेंडिंग चालान और नोटिस लेकर पहुंच सकते हैं और तत्काल राहत पा सकते हैं.

कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
लोक अदालत में जाने से पहले कुछ कागज तैयार रखना जरूरी है, वरना आपका काम अधूरा रह सकता है.

  1. चालान या नोटिस की कॉपी,
  2. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC),
  3. वाहन मालिक की पहचान पत्र (ID).

इन दस्तावेजों के साथ ही आपका चालान सेटलमेंट संभव है.

ऑनलाइन डाउनलोड का मौका भी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर चालान और नोटिस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी चालू कर दिया गया है. सोमवार सुबह 10 बजे से यह सुविधा मिलेगी. हर दिन सिर्फ 60,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकेंगे. 13 सितंबर तक कुल 1,80,000 चालान डाउनलोड करने की लिमिट तय की गई है. यानी मौका हाथ से निकलने न दें और समय रहते अपना चालान डाउनलोड कर लें.

कितनी बड़ी राहत?
लोक अदालत का मकसद लोगों को लंबे कोर्ट प्रोसीजर से बचाना और डिस्काउंट के साथ पेंडिंग चालान निपटाना है. 8 मार्च 2025 को आयोजित लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए गए थे, जिनकी कुल रकम थी ₹405.02 करोड़. सिर्फ ट्रैफिक चालानों से ही करीब ₹1.7 करोड़ का सेटलमेंट हुआ.

यह आंकड़े बताते हैं कि लोक अदालत लोगों के लिए कितना बड़ा राहत मंच बन चुका है.

कितने चालान निपटा सकते हैं?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लिमिट भी तय की है-

  • प्राइवेट व्हीकल्स: अधिकतम 7 चालान (5 नोटिस + 2 चालान).
  • कमर्शियल व्हीकल्स: अधिकतम 2 चालान/नोटिस.

यानी अगर आपकी गाड़ी पर चालानों की लंबी लिस्ट है, तो आपको पहले तय करना होगा कि कौन से चालान सेटल करना है.

क्यों खास है यह मौका?
दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान की रकम हजारों से लेकर लाखों तक पहुंच जाती है. कई बार लोग लंबे समय तक इसे टालते रहते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो सिरदर्द और बढ़ जाता है.
लोक अदालत इस समस्या का सीधा समाधान है-

  • बिना वकील,
  • बिना लंबा कोर्ट चक्कर,
  • और डिस्काउंट पर चालान सेटलमेंट.

आखिर क्यों निपटाना जरूरी है चालान?

  1. चालान पेंडिंग रहने पर आपकी गाड़ी की RC सस्पेंड हो सकती है.
  2. बीमा क्लेम में परेशानी आती है.
  3. फ्यूचर में गाड़ी बेचने पर भी दिक्कत होती है.
  4. सबसे बड़ी बात, बार-बार नोटिस और कोर्ट समन का झंझट.

तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चालान का बोझ हमेशा के लिए उतर जाए, तो 13 सितंबर 2025 को अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए. सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में से जो भी आपके नजदीक हो, वहां दस्तावेज़ों के साथ पहुंच जाएं और ट्रैफिक चालान का झंझट खत्म करें.