GST
GST हर महीने कुछ न कुछ बदलाव होते हैं. ठीक ऐसे ही नवंबर महीने से भी कई सारे नए बदलाव होने वाले हैं. ये बदलाव कई क्षेत्रों और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी चीजों में देखने को मिलेंगे. इन बदलावों का असर उन कंपनियों पर भी पड़ेगा जिन्हें जीएसटी रसीद दाखिल करनी होती है.
ये है 5 बड़े बदलाव
1. बड़े बिजनेस के लिए जीएसटी बदलाव: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अनुसार, 100 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना. ये फैसला जीएसटी अथॉरिटी ने सितंबर में लिया था.
2. लैपटॉप इम्पोर्ट को लेकर डेडलाइन: सरकार ने 30 अक्टूबर तक एचएसएन 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इम्पोर्ट पर छूट दी थी. हालांकि 1 नवंबर से क्या होगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उम्मीद है कि केंद्र एक नवंबर से इम्पोर्ट को लेकर होने वाले इस प्रतिबंध को लागू करने का विचार कर सकता है.
3. BSE इक्विटी डेरिवेटिव पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 20 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा. ये बदलाव S&P BSE सेंसेक्स ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे. मार्किट एक्सपर्ट्स ने कहा कि लेनदेन लागत बढ़ाने के कदम से व्यापारियों और विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
4. किंडल रीडर के लिए बदलाव: अमेजन ने घोषणा की है कि वह किंडल पर सपोर्टेड फाइलों के लिए सपोर्ट खत्म कर रहा है. अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट में, ई-रिटेलर ने कहा कि वह 1 नवंबर से MOBI फॉर्मेट का सपोर्ट नहीं करेगा. "यह एक आखिरी रिमाइंडर है कि 1 नवंबर, 2023 को, हम MOBI (.mobi,azw, .prc) भेजने के लिए सपोर्ट बंद करना शुरू कर देंगे. यह किंडल यूजर्स को प्रभावित करेगा जो iOS, एंड्रॉइड, विंडोज और मैक पर ईमेल, किंडल ऐप्स के माध्यम से MOBI फाइलें भेजते हैं.
5. यूरोपीय पेटेंट ऑफिस से जुड़े बदलाव: 1 नवंबर से ईपीओ का 10 दिवसीय नियम खत्म हो जाएगा. वर्तमान में जो ईपीओ नियम हैं उनके अनुसार, एजेंसी द्वारा जारी किसी भी कम्युनिकेशन को उस तारीख के 10 दिन बाद नोटिफाइड जाना माना जाता है. ईपीओ के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के फ्रेम में, यह अब 1 नवंबर, 2023 से लागू नहीं होगा.