scorecardresearch

अभिषेक और ऐश्वर्या ने यूट्यूब पर दिल्ली हाई कोर्ट में किया मुकदमा, एआई वीडियोज़ पर रोक की मांग

अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने YouTube पर एआई-जनरेटेड फेक वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया, ₹3.75 करोड़ हर्जाने की मांग.

बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने गूगल की वीडियो शेयरिंग साइट YouTube के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया है. उनका आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर चल रहे डीपफेक और भ्रामक एआई वीडियो उनकी पहचान का उल्लंघन करते हैं.

6 सितंबर को दायर हुआ केस
यह हाई-प्रोफाइल मुकदमा 6 सितंबर को दायर किया गया. इसमें दोनों ने न केवल मौजूदा एआई कंटेंट को हटाने की मांग की है, बल्कि यूट्यूब से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि भविष्य में अपलोड किए गए वीडियोज़ का उपयोग बिना अनुमति किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को ट्रेन करने में न किया जाए.

यूट्यूब की पॉलिसी पर सवाल
कानूनी दस्तावेज़ों के अनुसार, दोनों का कहना है कि यूट्यूब की मौजूदा नीति बेहद चिंताजनक है. फिलहाल क्रिएटर्स को यह विकल्प दिया जाता है कि वे चाहें तो अपने वीडियो एआई प्लेटफॉर्म जैसे OpenAI, Meta और xAI के लिए उपलब्ध करा सकते हैं. लेकिन, इसका दुरुपयोग कर गलत और भ्रामक सामग्री बनाई जा रही है.

आपत्तिजनक कंटेंट के सबूत

  • लगभग 1,500 पन्नों के इस केस में सैकड़ों लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल किए गए हैं. इनमें कई "आपत्तिजनक" और "अश्लील" एआई वीडियो दिखाए गए हैं.
  • एक वीडियो में अभिषेक बच्चन को एआई की मदद से एक अभिनेत्री को चूमते हुए दिखाया गया है.
  • दूसरे वीडियो में ऐश्वर्या राय को उनके पूर्व साथी सलमान खान के साथ डिनर करते हुए दिखाया गया है, जहां अभिषेक गुस्से में देखते हैं.

कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने अब तक 518 लिंक और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है, यह कहते हुए कि ऐसे वीडियो से दोनों की आर्थिक और व्यक्तिगत छवि को गंभीर नुकसान हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी. इसमें दोनों सितारे करीब ₹3.75 करोड़ का हर्जाना और स्थायी रोक की मांग कर रहे हैं.